सलूंबर में चुनाव के बाद विजय जुलूस पर रोक, धारा 163 लागू
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने दिए सख्त आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

सलूंबर, 09 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मुहम्मद जुनैद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा के संबंध में आदेश जारी करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 818 दिनांक 21 अगस्त 2026 एवं आदेश क्रमांक 884 दिनांक 09 सितम्बर 2026 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा की निरंतरता में लिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देशों की अवहेलना अथवा उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निषेधाज्ञा के संबंध में पूर्व में जारी अन्य सभी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। ऐसे में एकपक्षीय आदेश जारी करते हुए सर्वसाधारण को इसकी जानकारी दी गई है। आदेश को सलूम्बर जिले के प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। इनमें उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित अन्य प्रमुख स्थान शामिल हैं। इसके साथ ही समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को आदेश की जानकारी दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मुहम्मद जुनैद ने आमजन से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन आयोग एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करने की अपील की है। आदेश के तहत निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विजय जुलूस पर प्रतिबंध के साथ इसके उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई का प्रावधान प्रभावी रहेगा।

Kalpita Bhavsar (Salumber)
कलपिता भवसार (सालुम्बर) प्रात:काल न्यूज़ की प्रतिष्ठित रिपोर्टर हैं, जिनका पत्रकारिता में अनुभव और निपुणता उन्हें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खबरों की सटीक और निष्पक्ष कवरेज प्रदान करने में सक्षम बनाती है। सालुम्बर से होने के नाते, वे स्थानीय मुद्दों, सामाजिक घटनाओं और जनसामान्य की आवाज़ को प्रभावी ढंग से पाठकों तक पहुंचाने का काम करती हैं। उनका लेखन तथ्यात्मक, स्पष्ट और प्रभावशाली है, जो पाठकों को खबरों के मूल अर्थ तक सीधे जोड़ता है।
