खरीफ 2026 फसल बीमा: किसानों के लिए बड़ी राहत, अब 31 अगस्त तक करा सकेंगे नामांकन
खरीफ 2026 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना में किसानों को राहत मिली है। राजस्थान में नामांकन और प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। जानें किन किसानों और फसलों को मिलेगा लाभ।

तस्वीर में राजस्थान में एक नवनिर्मित इमारत के बाहर सीढ़ियों से उतरते हुए अधिकारी और आसपास खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं।
सलूंबर, 22 अगस्त। खरीफ 2026 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत राजस्थान के किसानों के नामांकन और प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 31 अगस्त 2026 तक योजना के तहत नामांकन करा सकेंगे। पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित थी।
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अनुरोध पर नामांकन की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इसके बाद राज्य के सभी अधिसूचित जिलों में योजना के तहत अधिसूचित सभी फसलों के लिए ऋणी और गैर-ऋणी किसान 31 अगस्त 2026 तक नामांकन करा सकेंगे और निर्धारित प्रीमियम जमा कर सकेंगे।
कृषि विभाग के अनुसार, राजस्थान सरकार ने 13 अगस्त 2026 को पत्र भेजकर खरीफ 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। अधिसूचना जारी होने में विलंब के कारण कई क्षेत्रों में योजना के तहत किसानों का नामांकन समय पर शुरू नहीं हो सका था। किसानों के हित में किए गए इस अनुरोध पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने नामांकन की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की।
विस्तारित अवधि में भी मिलेगा केंद्र सरकार के प्रीमियम हिस्से का लाभ
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित अवधि के दौरान योजना के तहत किए जाने वाले पात्र किसानों के नामांकन पर भी भारत सरकार का देय प्रीमियम हिस्सा लागू रहेगा। इससे अधिकाधिक किसानों को फसल एवं मौसम संबंधी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि विस्तारित अवधि के दौरान योजना के परिचालन दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, नैतिक जोखिम एवं जोखिम-विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार ने पात्र किसानों की अधिकतम संख्या को योजना के दायरे में लाने के लिए नामांकन से जुड़े सभी संबंधित माध्यमों एवं चैनलों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 से पहले अपनी अधिसूचित फसल का बीमा कराने की प्रक्रिया पूरी करें। योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग एवं अधिकृत संबंधित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। नामांकन की बढ़ी हुई अवधि किसानों को खरीफ फसल और मौसम संबंधी जोखिमों से सुरक्षा के लिए योजना का लाभ लेने का अतिरिक्त अवसर देती है।

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