लसाडिया: पेंशनर समाज ने वैधता अधिनियम 2025 के विरोध में प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन
राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा लसाडिया ने 29 मार्च 2025 की अधिसूचना को रद्द करने हेतु उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को अपनी मांगों का पत्र भेजा।

लसाडिया उपखण्ड कार्यालय में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते पेंशनर समाज उपशाखा अध्यक्ष राजमल लालावत और अन्य पदाधिकारी।
लसाडिया। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा लसाडिया के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पेंशनर के विरुद्ध जारी वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने के संबंध में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा लसाडिया अध्यक्ष राजमल लालावत के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।
अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग
ज्ञापन में यह बताया की "केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम से समन्धित वित्त मंत्रालय द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी अधि सुचना को तत्काल वापस लेने के संबंध में आदेश जारी कर पेंशनर राहत दिलाने की मांग की है"। पेंशनरों ने इस नए नियम को अपने हितों के विरुद्ध बताते हुए केंद्र सरकार से अविलंब हस्तक्षेप करने की अपील की है।
प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण अवसर पर ज्ञापन सौंपते समय उपशाखा अध्यक्ष राजमल लालावत, संरक्षक सोहनलाल गंगावत, मंत्री मोहब्बत सिंह सारंगदेवोत, सदस्य देवीलाल झूजोत, सत्यनारायण वेद एवं भगवतीलाल चौधरी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। राजस्थान पेंशनर समाज ने स्पष्ट किया है कि जब तक वित्त मंत्रालय की 29 मार्च 2025 वाली अधिसूचना वापस नहीं होती, तब तक पेंशनरों का संघर्ष जारी रहेगा।

Pratahkal Bureau
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