सलूंबर जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला रसद विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला रसद अधिकारी ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग तत्काल बंद करने के निर्देश जारी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। उनका व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि जिलेभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान यदि किसी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित सिलेंडर तत्काल जब्त कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ उनके व्यापारिक लाइसेंस को निरस्त करने के लिए संबंधित विभाग को भी अनुशंसा भेजी जाएगी।

जिला रसद विभाग ने सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन संचालकों से केवल अधिकृत कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का ही उपयोग करने की अपील की है। साथ ही आमजन से भी आग्रह किया गया है कि यदि कहीं घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल रसद विभाग अथवा जिला प्रशासन को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Pratahkal Hub

Pratahkal Hub

प्रातःकाल हब, दै.प्रातःकाल की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रातःकाल हब राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।"

Next Story