महाराष्ट्र में खुले दूध कारोबार पर नए नियमों के बीच विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने मांगी 9 माह की मोहलत
महाराष्ट्र में खुले दूध कारोबार पर एफडीए के नए नियमों के बीच विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से प्रवासी दुग्ध व्यवसायियों को 9 माह की राहत देने की मांग की।

तस्वीर में कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ नजर आ रहे हैं।
पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री एवं आमेट-कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को पत्र लिखकर एफडीए द्वारा खुले दूध के व्यवसाय संबंधी लागू किए गए नियमों के पालन के लिए मेवाड़ संभाग मूल के प्रवासी दुग्ध व्यवसायियों को 9 माह की समय-सीमा प्रदान किए जाने की मांग की है।
विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपने पत्र में कहा कि महाराष्ट्र में पिछले कई दशकों से राजस्थान के मेवाड़ संभाग के राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों परिवार दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इन परिवारों ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव के बल पर महाराष्ट्र की दुग्ध आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि खुले दूध के व्यवसाय को लेकर एफडीए द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों का पूर्ण सम्मान किया जाता है। सभी दुग्ध व्यवसायी महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप अपना व्यवसाय संचालित करना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश प्रवासी दुग्ध व्यवसायी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। ऐसे में उनके लिए अल्प समय में पैकेजिंग मशीनरी, कोल्ड चेन, तकनीकी उपकरण, लाइसेंस तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित करना अत्यंत कठिन है।
राठौड़ ने कहा कि उनके कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित मेवाड़ संभाग के विभिन्न जिलों के अनेक परिवार रोजगार के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। नए प्रावधानों के अचानक लागू होने से हजारों प्रवासी परिवार मानसिक रूप से चिंतित और तनावग्रस्त हैं। उन्हें अपने रोजगार और परिवार के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है।
पत्र के माध्यम से विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि मेवाड़ संभाग मूल के प्रवासी दुग्ध व्यवसायियों को एफडीए के नए नियमों का पालन करने के लिए कम से कम 9 माह की समय-सीमा प्रदान की जाए, ताकि वे आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर निर्धारित मानकों के अनुरूप अपना व्यवसाय संचालित कर सकें।

Pratahkal Bureau
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