राजसमंद जिला एवं सेशन न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी किशन सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और कुल ₹30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की पूर्ववर्ती धाराओं 307 (हत्या का प्रयास) और 452 (घर में घुसकर हमला) के तहत यह निर्णय सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, 20 जून 2020 की रात राजनगर थाना क्षेत्र के सांगठ खुर्द चौराहे पर स्थित एक दुकान के पास आरोपी किशन सिंह शराब के नशे में पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। वहां मौजूद लोगों द्वारा उसे हटाए जाने के बाद वह तलवार लेकर वापस लौटा और दुकान के कमरे में घुसकर हरिसिंह पर जानलेवा हमला कर दिया।

हमले में हरिसिंह के सिर, पीठ और हाथों पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में राजनगर थाने में प्राथमिकी संख्या 169/2020 दर्ज की गई। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों के बयान और 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी किशन सिंह को दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं ₹25 हजार के अर्थदंड तथा धारा 452 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं ₹5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया।

Pratahkal Newsroom

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