आमेट। अतिरिक्त श्रमिक आयुक्त एवं संयुक्त सचिव मंडल अरूणा शर्मा द्वारा निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024/25 के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के चलते लिया गया निर्णय

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त श्रमिक आयुक्त एवं संयुक्त सचिव मंडल अरूणा शर्मा द्वारा शनिवार को जारी किए गए आदेश में बताया गया कि मण्डल की निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के बिन्दु संख्या 5.3 में योजना अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि का उल्लेख किया गया है। योजना में प्रतिवर्ष 30 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। निर्माण श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के द्वारा श्रमिकों के पंजीयनो का नवीनीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण तथा आधार/जनाधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण तथा एलडीएमएस पोर्टल की मरम्मत के कारण पोर्टल बंद होने से छात्रवृत्ति आवेदन करने में में आ रही कठिनाईयों से अवगत करवाया गया है। जिसके मद्देनजर समाधान हेतु शैक्षणिक सत्र 2024/25 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है।

इंटक की मांग पर विभाग ने जारी किए आदेश

गौरतलब है कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश संगठन मंत्री एवं राजसमन्द जिला अध्यक्ष कैलाश चन्द्र शर्मा ने दो दिन पूर्व श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव श्रम विभाग जयपुर को उक्त आशय का एक पत्र भेजकर वेबसाइट की तकनीकी खामियों और पोर्टल बंद रहने के कारण शिक्षा एवं कौशल विकास योजना की अवधि 30 अप्रेल 2026 तक बढ़ाने की मांग की थीं। "निर्माण श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा पोर्टल की मरम्मत और आधार अपडेट न होने जैसी समस्याओं से अवगत कराया गया था जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।"

Pratahkal Bureau

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