नाथद्वारा टेंडर मामले में हाईकोर्ट सख्त, एक माह में फैसला करने के दिए निर्देश, अधिकारियों को आदेश
नाथद्वारा नगर पालिका के 12 अगस्त 2024 के टेंडर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को एक माह में नियमानुसार अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

तस्वीर में नाथद्वारा में नगर पालिका टेंडर विवाद को लेकर प्रदर्शन करते और सरकारी अधिकारी को दस्तावेज सौंपते हुए पुरुषों का एक समूह दिखाई दे रहा है।
राजसमंद/नाथद्वारा में नगर पालिका के एक टेंडर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामला 12 अगस्त 2024 को जारी टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि तकनीकी बिड खुलने के बाद भी लंबे समय तक न तो टेंडर का निस्तारण किया गया और न ही उसे निरस्त करने का कोई निर्णय लिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि टेंडर प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभाग को नियमों के अनुसार टेंडर पर अंतिम निर्णय लेना होगा।
अदालत ने निर्देश दिए कि यदि टेंडर प्रक्रिया को जारी रखना है तो उससे संबंधित आगे की कार्रवाई नियमानुसार पूरी की जाए। वहीं, यदि टेंडर को आगे नहीं बढ़ाना है तो नियमानुसार उसे निरस्त करने का आदेश पारित किया जाए।
हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने किसी भी पक्ष के पक्ष में टेंडर देने का कोई आदेश नहीं दिया है। अदालत ने केवल संबंधित प्राधिकरण को आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर नियमों के अनुरूप अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश टेंडर प्रक्रिया को लंबित रखने के बजाय समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Pratahkal Bureau
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