केलवा के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर: 20 जनवरी को लगेगा विशेष 'खाद्य लाइसेंस शिविर', अब घर बैठे पूरी होंगी सरकारी प्रक्रियाएं
केलवा में 20 जनवरी, मंगलवार को बस स्टैंड के पास व्यापारियों के लिए विशेष खाद्य लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष रमेश चपलोत के अनुसार, इस शिविर में नए फूड लाइसेंस और नवीनीकरण (Renewal) की सुविधा मौके पर ही मिलेगी। व्यापारियों को आधार कार्ड और बिजली बिल लाना अनिवार्य होगा। कानूनी कार्यवाही से बचने और सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह एक सुनहरा मौका है।

केलवा: खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और स्थानीय व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से केलवा में एक बड़ी पहल की जा रही है। खाद्य सामग्री के व्यापार से जुड़े दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है। आगामी 20 जनवरी, मंगलवार को केलवा में एक दिवसीय विशेष 'खाद्य लाइसेंस शिविर' का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ लाइसेंस बनाने से लेकर नवीनीकरण तक की सभी प्रक्रियाएं एक ही छत के नीचे पूरी की जाएंगी।
मौके पर ही होगा समस्याओं का समाधान
व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश चपलोत ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि अक्सर छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए व्यापार मंडल ने प्रशासन के सहयोग से यह शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है।
यह शिविर केलवा बस स्टैंड स्थित राजेश ट्रेडिंग कंपनी के पास आयोजित किया जाएगा। शिविर का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के नियमों के तहत नए लाइसेंस बनाने और पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण (Renewal) की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।
इन दस्तावेजों के बिना नहीं बनेगा काम
शिविर को सफल और सुगम बनाने के लिए आयोजकों ने व्यापारियों से पूरी तैयारी के साथ आने की अपील की है। मौके पर ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष रमेश चपलोत ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों को निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लाने होंगे:
- प्रतिष्ठान का बिजली बिल: दुकान या गोदाम का नवीनतम बिजली बिल पते के प्रमाण के रूप में।
- आधार कार्ड: आवेदक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मूल आधार कार्ड और उसकी प्रतिलिपि।
- पुराना लाइसेंस (यदि हो): नवीनीकरण के मामले में पिछला लाइसेंस साथ लाना आवश्यक होगा।
क्यों जरूरी है यह शिविर?
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करने वाले प्रत्येक व्यापारी के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस व्यापार करना गैर-कानूनी है और इसके लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह शिविर व्यापारियों को कानूनी पेचीदगियों से बचाने और उन्हें 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' का अनुभव देने के लिए एक सुनहरा अवसर है।
केलवा व्यापार मंडल की यह पहल न केवल व्यापारियों के समय और धन की बचत करेगी, बल्कि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के मानकों को भी सुदृढ़ करेगी। प्रशासन और व्यापार मंडल ने सभी संबंधित व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने व्यापार को वैधानिक रूप से सुरक्षित करें।

Ruturaj Ravan
यह प्रातःकाल मल्टीमीडिया में वेबसाइट मैनेजर और सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत हैं, और पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता व डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। इससे पूर्व उन्होंने दैनिक प्रहार में वेबसाइट प्रबंधन और सोशल मीडिया के लिए रचनात्मक कंटेंट निर्माण और रणनीतियों में अनुभव अर्जित किया। इन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातक और हैदराबाद के सत्या इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा पूरी की। इन्हें SEO मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और उससे संबंधित रणनीतियाँ तैयार करने में व्यापक अनुभव है।
