नाथद्वारा। राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में जल स्रोत और प्राकृतिक जलमार्ग में बाधा के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस प्रकरण में राज्य सरकार सहित नगरपालिका नाथद्वारा को तुरंत कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। 24 फरवरी 2026 की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि "क्षेत्र में मौजूद जल निकायों की वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए और यदि पानी के बहाव में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।"

राजस्व रिकॉर्ड और भूमि की पैमाइश के निर्देश

कोर्ट ने केवल अतिक्रमण हटाने तक ही सीमित न रहते हुए राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की स्थिति और जल स्रोतों की सही माप भी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। अब नगरपालिका प्रशासन सीधे न्यायालय की निगरानी में कार्य करेगा। इस आदेश के बाद अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो अधिकारियों की जवाबदेही तय मानी जा रही है।

अगली सुनवाई और अंतरिम आदेश की स्थिति

न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तब तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। प्रशासन को अब निर्धारित समय सीमा के भीतर जलमार्गों को बाधा मुक्त कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी।

Rahul Acharya, Rajsamand

Rahul Acharya, Rajsamand

नाम: राहुल आचार्य

वर्तमान पद: संवाददाता

कार्यक्षेत्र: राजसमंद (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्राइम (अपराध) और बेसिक जनरल खबरें

परिचय 

राहुल आचार्य राजसमंद क्षेत्र के संवाददाता हैं। वह मुख्य रूप से स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल, पुलिस कार्रवाई, अपराध और क्षेत्र से जुड़ी सभी बुनियादी सामान्य खबरों (बेसिक जनरल न्यूज) की नियमित ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव

राहुल आचार्य को मीडिया क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव है। वह इंडिया न्यूज़ (India News) चैनल के साथ 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और वर्तमान में 'प्रातःकाल' के साथ जुड़कर राजसमंद क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

उन्होंने अपनी शिक्षा में स्नातक (Graduation) की डिग्री हासिल की है।

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