आमेट। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आमेट क्षेत्र में विधिक जागरूकता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के मार्गदर्शन में, अध्यक्ष महोदय विजय टाक, ताल्लुका विधिक सेवा समिति आमेट के निर्देशानुसार नरेगा स्थल शिवनाथपुरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान उपस्थित आमजन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के उद्देश्य से अवगत कराया गया। उपभोक्ताओं को यह जानकारी दी गई कि वे खरीदी गई या उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, निर्धारित मूल्य और मानकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्णतः अधिकार रखते हैं। उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया गया कि जागरूक उपभोक्ता ही शोषण के विरुद्ध सबसे मजबूत ढाल है।

कार्यक्रम में “न्याय आपके द्वार – लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान” की अवधारणा को स्पष्ट किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत की भूमिका, बाल विवाह निषेध अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता कानून सहित विभिन्न विधिक उपायों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई। अधिकारियों ने सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि विधिक सेवा संस्थाएं आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और न्यायसंगत समाधान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित यह शिविर न केवल कानूनी जानकारी का माध्यम बना, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में विधिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में सामने आया, जिसने आमजन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और विश्वास को और मजबूत किया।

Pratahkal Bureau

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