आवरड़ा: आदिवासी समाज की बैठक में फिजूलखर्ची और नशा मुक्ति पर कड़ा फैसला
उदयपुर के आवरड़ा गांव में चामुंडा माता मंदिर पर आयोजित बैठक में सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए डीजे, शराब और फिजूलखर्ची पर प्रतिबंध सहित भारी जुर्माने का निर्णय लिया गया।

ग्राम आवरड़ा के चामुंडा माता मंदिर परिसर में आयोजित सामाजिक बैठक के दौरान गांव के मुखिया, वार्डपंच और वरिष्ठ ग्रामीण समाज सुधार हेतु नए नियमों पर चर्चा करते हुए।
आवरड़ा। आज दिनांक 4 मार्च 2026 को गांव आवरड़ा चामुंडा माता में आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गांव के वरिष्ठजनों, बड़े बुजुर्गों, गांव के मुखिया, कोतवाल और वडील ग्रामीणों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सामाजिक व्यवस्था एवं अनुशासन को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रामीणों की सर्वसम्मति से समाज हित में कई कड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
फिजूलखर्ची और नशा मुक्ति पर कड़ा प्रहार
बैठक में वर्तमान समय की महंगाई को देखते हुए गांव में होने वाले सामाजिक, पारिवारिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में फिजूलखर्ची रोकने हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। "आज की महंगाई को देखते हुए चांदी को 250 ग्राम और ढूंढ, बर्थडे पार्टी, शादी-विवाह में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध एवं अंग्रेजी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।" समाज ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उस व्यक्ति से 51,000 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी वसूला जाएगा।
सामाजिक मर्यादा और अनुशासन हेतु कठोर नियम
गांव की परंपराओं के संरक्षण और अनुशासन को बनाए रखने के लिए समाज ने कड़े निर्णय लिए हैं। "अगर गांव से लड़की भाग कर शादी करती है तो 51,000 हजार रुपये दंड और दापा लिया जाएगा।" यह निर्णय ग्रामवासियों की मौतबीर और सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके साथ ही सामाजिक एकता को भंग करने वालों के लिए भी कड़ा संदेश जारी किया गया है। "अगर गांव में कोई लड़ाई-झगड़ा करेगा या तलवार लेकर घूमेगा, तो उसका भी 51 हजार रुपए जुर्माना किया गया है।" इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य गांव में सामाजिक एकता, अनुशासन और प्राचीन परंपराओं का संरक्षण करना है।
इन प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में लिया गया निर्णय
इस ऐतिहासिक बैठक में समस्त ग्रामवासियों की मौजूदगी रही, जिनमें मुख्य रूप से गणेश लाल पारगी, पूर्व सरपंच धर्मचंद खरवड, रूप लाल पारगी, वार्डपंच धर्मचंद पारगी, वार्डपंच सवराम कटारा, लोगर जी पारगी, नानालाल पारगी, प्रभु लाल जी पारगी, मन्ना लाल कटारा, रमेश कटारा, देवी लाल पारगी, धनराज पारगी, धर्म चन्द पारगी, भंवर लाल पारगी, थावरचन्द कटारा, हरीशंकर कटारा, शकर लाल कटारा, लोकेश पारगी, दुर्गेश पारगी, ककुआ राम, भगवती लाल पारगी, राजू पारगी, रोशन लाल पारगी, मांगी लाल पारगी, अशोक डुगरी, लालु राम डुगरी, कालु लाल पारगी और लक्ष्मन पारगी उपस्थित रहे। इन सभी की उपस्थिति और सर्वसम्मति से इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

Vishnu Lohar, Jhadol
नाम: विष्णु लोहार
वर्तमान पद: संवाददाता (प्रातःकाल, झाड़ोल)
कार्यक्षेत्र: झाड़ोल, उदयपुर (राजस्थान) - मुख्य रूप से झाड़ोल और गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र एवं आसपास का ग्रामीण अंचल
अनुभव: करीब 10 वर्ष
बीट और विशेषज्ञता
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शैक्षणिक योग्यता (Education)
- वाणिज्य स्नातक (B.Com)
- वाणिज्य स्नातकोत्तर (M.Com)
- B.Ed (बैचलर ऑफ एजुकेशन)
- BSTC (बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट)
