अंता उपचुनाव की तैयारियां तेज़—प्रशिक्षण कार्यक्रम तय, मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा मतदान दिवस पर अवकाश, 9 से 11 नवम्बर तक रहेगा सूखा दिवस
अंता विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। 5 से 12 नवम्बर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किए गए हैं, मनरेगा श्रमिकों को मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश मिलेगा और 9 से 11 नवम्बर तक क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया गया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

बारां, 3 नवम्बर। आगामी 11 नवम्बर को होने वाले अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी चरणों के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मतदान से लेकर मतगणना तक प्रत्येक गतिविधि को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विस्तृत तिथियां निर्धारित की गई हैं, वहीं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं।
निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि मतदान दलों की रवानगी एवं चुनाव सामग्री वितरण 5 नवम्बर को किया जाएगा। मतगणना कार्य का प्रथम प्रशिक्षण 8 नवम्बर को आयोजित होगा, जबकि मतदान दलों का तृतीय प्रशिक्षण 10 नवम्बर को रखा गया है। इसके अलावा, मतगणना कार्य का द्वितीय प्रशिक्षण 12 नवम्बर को संपन्न होगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक कार्मिक अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों से पूर्णतः अवगत रहकर निर्विघ्न मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला कलक्टर ने मनरेगा श्रमिकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अंता विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों को 11 नवम्बर, मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य है कि कोई भी श्रमिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे और क्षेत्र में शत-प्रतिशत मतदान का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
इसी क्रम में, निर्वाचन शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिले में 9 नवम्बर से 11 नवम्बर तक ‘सूखा दिवस’ घोषित किया गया है। वित्त (आबकारी) विभाग के आदेशानुसार यह अवधि 9 नवम्बर को सायं 6 बजे से 11 नवम्बर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान अंता विधानसभा क्षेत्र की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी होटल, भोजनालय, मदिरालय, दुकान अथवा सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर मादक पदार्थों का विक्रय, वितरण या सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त, मतदान क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर तीन किलोमीटर की परिधि में भी मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक यह आदेश लागू रहेगा।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक भाग लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें।
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