ब्यावर में अवैध एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग पर छापा, रसद विभाग ने 12 सिलेंडर जब्त किए
जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में नयाबाड़िया में कार्यवाही, घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज।

ब्यावर के रायपुर क्षेत्र में रसद विभाग की टीम द्वारा जब्त किए गए अवैध घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर, जिन्हें जांच के बाद सुमेल इंडेन वितरक को सुपुर्द किया गया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश एवं श्री कमल राम मीना जिला कलक्टर ब्यावर के निर्देशानुसार अभियान चलाकर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग, अवैध रिफलिंग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा दुरुपयोग पर कार्यवाही करने के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 25.03.2026 को बड़ी कार्यवाही की गई। यह छापामार कार्यवाही अब्दुल सादिक, जिला रसद अधिकारी, ब्यावर के नेतृत्व में सोहन सिंह चौहान, प्रवर्तन अधिकारी व विक्रान्त मथुरिया, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अंजाम दी गई, जिसके अंतर्गत कुल 12 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए।
छापामार कार्यवाही और जब्त सामग्री का विवरण
प्रवर्तन दल द्वारा ग्राम नयाबाड़िया, ग्राम पंचायत रावणिया, तहसील रायपुर में प्रोपराइटर श्री सद्दाम काठात पुत्र श्री शायर काठात के स्थान पर दबिश दी गई। यहाँ से विभाग ने 06 घरेलू सिलेंडर, 05 वाणिज्यिक (19.00 कि.ग्रा.) एवं 01 वाणिज्यिक (5.0 कि.ग्रा.) एलपीजी सिलेंडर सहित कुल 12 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए।
अवैध बिक्री और नियमों का उल्लंघन
जांच के दौरान उक्त व्यक्ति के पास IOC, BPC और HPC सभी कंपनियों के एवं अलग-अलग श्रेणी के गैस सिलेंडर पाए गए। इन सिलेंडरों के संदर्भ में कोई भी बिल, वाउचर या उपभोक्ता डायरी उपलब्ध नहीं पाई गई। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर है कि इनके द्वारा अवैध एलपीजी बिक्री का व्यवसाय किया जा रहा है और उक्त व्यक्ति द्वारा एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है।
सुपुर्दगी और कानूनी प्रक्रिया
जब्त किए गए सभी 12 सिलेंडरों को श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, मैसर्स सुमेल इण्डेन ग्रामीण वितरक सुमेल को सुपुर्दगी पर दिया गया है। इन समस्त प्रकरणों को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर ब्यावर के समक्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A में प्रस्तुत किया जाएगा।
विभाग की अपील और भविष्य की चेतावनी
"विभाग के निर्देशानुसार गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी अतः गैस उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि गैस सिलेंडर का वैध व सुरक्षित उपयोग करें।" जिला रसद अधिकारी, ब्यावर द्वारा जारी इस प्रेस नोट (क्रमांक: रसद/वितरण/2026/9042) की प्रतिलिपि (क्रमांक: रसद/वितरण/2026/9043) उपनिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, ब्यावर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

Jagdish Mali, Raipur
नाम: जगदीश माली
वर्तमान पद: संवाददाता (रायपुर मारवाड़)
कार्यक्षेत्र: जिला पाली और जिला ब्यावर (विशेष रूप से रायपुर तहसील, जैतारण तहसील एवं इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र)
बीट: स्थानीय समाचार, राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बिज़नेस
परिचय
जगदीश माली राजस्थान के पाली और ब्यावर जिलों के क्षेत्रीय संवाददाता हैं। वह मुख्य रूप से रायपुर मारवाड़, रायपुर तहसील और जैतारण तहसील सहित इसके अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की खबरों को कवर करते हैं। जगदीश माली स्थानीय प्रशासन, पुलिस थाना, अस्पताल, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव
जगदीश माली को क्षेत्रीय धरातल पर समाचार संकलन और मीडिया रिपोर्टिंग का 5 साल का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनसमस्याओं, प्रशासनिक बैठकों और विकास कार्यों को निरंतर रिपोर्ट किया है।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा (12वीं पास) पूरी की है।
