प्रतापगढ़ में मिलावटखोरों पर प्रशासन सख्त, रमेश मावा भंडार पर 2 लाख का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई, जिले में अब तक 11 मामलों में 10 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।

प्रतापगढ़ के अचलपुर स्थित रमेश मावा भंडार में मिलावटी मावा पाए जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर विजयेश कुमार पंड्या के निर्देश पर कार्रवाई की गई।
प्रतापगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उल्लंघन के एक गंभीर मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं पीठासीन अधिकारी विजयेश कुमार पंड्या ने अचलपुर स्थित रमेश मावा भंडार को मानक से निम्न गुणवत्ता (सबस्टैण्डर्ड) का मावा बेचने का दोषी करार देते हुए 2 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, जांच रिपोर्टों और अभिलेखों के गहन परीक्षण के उपरांत अपना निर्णय सुनाया। अपने आदेश में पीठासीन अधिकारी पंड्या ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वह आमजन को सुरक्षित एवं मानक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी को सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति एक गंभीर चुनौती मानते हुए प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर विजयेश कुमार पंड्या ने कहा कि मिलावटखोरों के विरुद्ध भविष्य में भी यह सख्त कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त निर्देशों की अनुपालना में पूरे जिले में मिलावटखोरी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने जानकारी दी कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला, जिला कलक्टर शुभम चौधरी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीवराज मीणा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 तक न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा कुल 11 प्रकरणों में 10 लाख 16 हजार 312 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मिलावट के मामलों में जुर्माने की राशि में वृद्धि कर इसे और अधिक कठोर बनाया गया है, ताकि ऐसे कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसी अभियान के अंतर्गत सिद्धार्थ ट्रेडर्स, बारावरदा के संचालक मुकेश दक पर 37 हजार रुपये तथा अरनोद स्थित साई दूध डेयरी के संचालक नितेश पालीवाल पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। यह निरंतर की जा रही कार्रवाई मिलावटखोरों में खौफ पैदा करने और खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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