न्यायालय में लंबित चेक बाउंस मामलों के त्वरित समाधान के लिए शनिवार को न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत में धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

विशेष लोक अदालत की अध्यक्षता न्यायालय की पीठासीन अधिकारी श्रीमती स्तुति राठी ने की। लोक अदालत के दौरान चेक बाउंस से संबंधित मामलों में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और समझाइश के माध्यम से विवादों का समाधान कराया गया। इस दौरान धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के कुल तीन प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।

लोक अदालत की कार्रवाई में विशेष लोक अदालत बेंच के सदस्य अधिवक्ता जसपाल आंजना सहित बार संघ अरनोद के अधिवक्ता ईश्वर चौधरी, पवन भावसार, प्रभुलाल मीणा, पप्पू कुमार शर्मा, अर्जुन वैष्णव, शंकरलाल मीणा, अजय परमार, संजय भारती, गोपाल तम्बोली एवं अन्य अधिवक्ताओं ने पक्षकारों को समझाइश देकर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यक्रम के दौरान न्यायालय के आशुलिपिक संदीप पालीवाल, रीडर राजेश टेलर, कनिष्ठ लिपिक हितेश मीणा एवं विवेक ग्वाला सहित न्यायालय कर्मचारी रतनलाल मीणा, रामदयाल साहू और लच्छीराम मीणा उपस्थित रहे।

विशेष लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का त्वरित, सरल एवं आपसी सहमति से निस्तारण कर न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है। अरनोद में आयोजित इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस के तीन मामलों का समाधान कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई।

Pratahkal Bureau

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