राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग ने रायपुर तहसील में पदस्थ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी (बीवीएचओ) डॉक्टर मुकेश कुमार मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों के आधार पर की गई है।

जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर मुकेश कुमार मौर्य पर राजकीय कार्यालय का आवास के रूप में उपयोग करने तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट का इस्तेमाल करने सहित कई गंभीर आरोपों से जुड़ी शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों के आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत निलंबन का आदेश जारी किया गया।

संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान डॉक्टर मुकेश कुमार मौर्य का मुख्यालय निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे तथा निदेशालय में रखी गई उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

इस आदेश की प्रतिलिपि निदेशक, पशुपालन विभाग, संयुक्त निदेशक अजमेर सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। साथ ही निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के भुगतान के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इस कार्रवाई के साथ ही विभागीय स्तर पर जवाबदेही और अनुशासन को लेकर सख्त संदेश दिया गया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर स्पष्ट होता है।

Pratahkal Bureau

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