मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026: राजस्थान में 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी पात्रता
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत विशेष योग्यजन 31 जुलाई 2026 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आयु सीमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानिए।

ब्यावर, 3 जुलाई। राजस्थान सरकार की बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा संख्या 32 के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2026 के लिए विशेष योग्यजनों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है और आवेदक 31 जुलाई 2026 की रात्रि 12.00 बजे तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
इच्छुक आवेदकों को अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में एस.एस.ओ. पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध "SJMS DSAP" आइकन के माध्यम से ऑनलाइन करना सुनिश्चित करना होगा। विभागीय दिशा-निर्देश तथा जिलाधिकारियों की ई-मेल आईडी विभागीय वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराई गई हैं।
योजना के लिए वही आवेदक पात्र होंगे जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन निशक्तता वाले लोकोमोटिव दिव्यांग हों तथा यू.डी.आई.डी. कार्ड धारक हों। ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही आवेदक के पास स्थायी दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। लर्नर लाइसेंस मान्य नहीं होगा।
आवेदन के साथ कॉलेज में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र अथवा रोजगार पर जाने का प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 10 की अंकतालिका, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, दिव्यांगता दर्शाती 4×6 इंच की एक फोटो, दिव्यांग पेंशन पी.पी.ओ., मूल निवास प्रमाण-पत्र तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कम आयु के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्धारित तिथि तक आवेदन करने वाले पात्र विशेष योग्यजन मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

