समारोहों में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर अब लाइसेंस निरस्त, ब्यावर में जांच अभियान
ब्यावर में समारोह स्थलों पर घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती, जांच अभियान में जुर्माने के साथ लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।

ब्यावर में शादी समारोह और अन्य आयोजनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग अब भारी पड़ सकता है। समारोह स्थल, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल या धर्मशाला में खाना बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल मिलने पर जिला रसद विभाग जुर्माने के साथ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
नई व्यवस्था के तहत जांच के दौरान की गई कार्रवाई की सूचना जिला प्रशासन, नगर परिषद/नगरपालिका और राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। इसी संबंध में 14.08.2026 को जिला रसद अधिकारी, ब्यावर श्री हेमन्त कुमार आर्य ने जिले की समस्त गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। बैठक में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग की जांच के लिए की जा रही कार्रवाई और विभागीय निर्देशों की जानकारी दी गई।
बताया गया कि दिनांक 27.07.2026 को श्री सोहन सिंह चौहान, प्रवर्तन अधिकारी, ब्यावर के निर्देशन में प्रवर्तन निरीक्षक श्री विक्रान्त मथुरिया एवं श्री रामदेव डूडी की समिति गठित की गई है। इसके बाद निर्देशित किया गया कि टीम रैंडम तरीके से समारोह स्थलों, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और धर्मशालाओं की जांच करेगी। इसके लिए नगरीय निकायों से सभी समारोह स्थलों और अन्य आयोजन स्थलों की सूची मांगी गई है।
जिला रसद विभाग ने समस्त गैस एजेंसियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ता द्वारा संबंधित गैस गोदाम से एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करने पर डिस्काउंट देकर गैस सिलेंडर सप्लाई बिल जारी किए जाएं। डिस्काउंट संबंधी पंपलेट गैस एजेंसी एवं गैस गोदाम पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
सभी एजेंसी धारकों को गैस सिलेंडरों की अवैध सप्लाई पर पूर्णतया रोक लगाने और उपभोक्ताओं को अपने हॉकरों द्वारा डोर-टू-डोर सप्लाई के दौरान अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले के मैरिज गार्डन, विवाह स्थल, मिष्ठान भंडारों, रेस्टोरेंट और हलवाइयों आदि द्वारा भोजन एवं मिष्ठान बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के स्थान पर डीजल भट्टियों के उपयोग पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। ऐसे व्यवसायियों को चिन्हित कर उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग के अनुसार, पिछले कुछ समय में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग की शिकायतें बढ़ी हैं। अधिकारियों का कहना है कि घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग से सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग होता है। इसके अलावा लगातार उपयोग से सिलेंडर गर्म होने पर सुरक्षा खतरा भी बढ़ सकता है।
बैठक में प्रवर्तन स्टाफ श्री सोहन सिंह चौहान, प्रवर्तन अधिकारी, श्री विक्रान्त मथुरिया एवं श्री रामदेव डूडी, प्रवर्तन निरीक्षक तथा जिला गैस एजेंसी अध्यक्ष श्री नरेंद्र राय, श्री तरुण दाधीच कपीश HP गैस, श्री दिनेश पदावत खरवा इंडेन, श्री जगदीश कुमार जालिया इंडेन एवं कुल 48 गैस एजेंसी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा। समारोह स्थलों पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर जुर्माने के साथ लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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