लुधियाना में गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज
लुधियाना के साहनेवाल में जलापूर्ति लाइन बिछाने के दौरान बिना सूचना की गई खुदाई से गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद कंपनी ने कानूनी कार्रवाई शुरू की।

तस्वीर में लुधियाना के साहनेवाल में खुदाई के बाद मिट्टी के भीतर खुली दिखाई दे रही पीले और काले रंग की गैस पाइपलाइन।
लुधियाना के साहनेवाल स्थित तिब्बा इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के की गई खुदाई के दौरान थिंक गैस द्वारा स्थापित सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। ठेकेदार जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोद रहा था, लेकिन थिंक गैस को पहले से सूचना दिए बिना की गई लापरवाहीपूर्ण खुदाई के कारण गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और गैस रिसाव शुरू हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही थिंक गैस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने प्रभावित हिस्से को अलग कर किसी भी बड़े हादसे और स्थिति के गंभीर होने से रोकने के लिए तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की। कम समय में सिटी गैस आपूर्ति बहाल कर दी गई, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई और स्थानीय निवासियों को हुई असुविधा को न्यूनतम रखा गया।
थिंक गैस ने लुधियाना जिले में घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस तथा परिवहन क्षेत्र के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है। कंपनी ने पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर, चेतावनी संकेतक और इमरजेंसी संपर्क बोर्ड भी लगाए हैं। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस को कोई सूचना नहीं दी और घटना के बाद भी इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा खुदाई कार्य शुरू करने से पहले ‘डायल बिफोर यू डिग’ संपर्क नंबर के माध्यम से नगर निगम अथवा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। इस मामले में कंपनी को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिसके बाद थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।
वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत आईपीसी की धारा 285 और 336 के अनुसार इस प्रकार की अनधिकृत क्षति दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक के कारावास और 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
थिंक गैस ने सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा किसी भी खुदाई कार्य से पहले ‘डायल बिफोर यू डिग’ प्रक्रिया अपनाकर कंपनी को पूर्व सूचना देने की अपील की है। किसी भी खुदाई संबंधी सूचना के लिए कंपनी का टोल-फ्री नंबर 1800 2022 999 जारी किया गया है। कंपनी का कहना है कि समय पर दी गई सूचना न केवल गैस नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं और जनहानि के खतरे को भी प्रभावी रूप से टालने में मदद करती है।

Pratahkal Bureau
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