भोपाल के अयोध्या बायपास क्षेत्र में बिना पूर्व सूचना किए गए खुदाई कार्य के दौरान थिंक गैस की सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की दो घटनाएं सामने आई हैं। दोनों मामलों में कंपनी की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रभावित हिस्से को अलग किया, मरम्मत कार्य पूरा किया और कम समय में पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति बहाल कर दी। त्वरित कार्रवाई से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई, किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका टली और आसपास के आवासीय परिसरों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को होने वाली असुविधा न्यूनतम रही।

पहली घटना अयोध्या बायपास स्थित मीनल एप्पल केयर अस्पताल के पास हुई, जहां एक तीसरे पक्ष के ठेकेदार द्वारा विद्युत पोल स्थानांतरण के लिए बिना थिंक गैस को पूर्व सूचना दिए खुदाई की जा रही थी। इस दौरान कंपनी की स्थापित सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी घटना भोपाल के अयोध्या बायपास के तिलक नगर क्षेत्र में हुई, जहां एक अन्य तीसरे पक्ष के ठेकेदार ने जल पाइपलाइन स्थानांतरण के लिए बिना पूर्व सूचना खुदाई शुरू कर दी, जिससे थिंक गैस की दूसरी पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई।

दोनों घटनाओं के बाद थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रभावित पाइपलाइन हिस्से को अलग किया, आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा किया और कम समय में पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति सामान्य कर दी। कंपनी के अनुसार, इस त्वरित कार्रवाई से सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।

थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस तथा परिवहन क्षेत्र के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है। कंपनी ने पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर, चेतावनी संकेतक और इमरजेंसी संपर्क बोर्ड भी लगाए हैं। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदारों ने खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस को सूचित नहीं किया और घटना के बाद भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

कंपनी ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी तृतीय पक्ष को खुदाई कार्य शुरू करने से पहले ‘डायल बिफोर यू डिग’ संपर्क नंबर के माध्यम से नगर निगम अथवा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। दोनों घटनाएं बिना किसी पूर्व सूचना के हुईं, जिसके बाद थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।

वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 285 और 336 के तहत इस प्रकार की अनधिकृत क्षति दंडनीय अपराध है, जिसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास और 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

थिंक गैस ने सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का खुदाई कार्य शुरू करने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कंपनी को अनिवार्य रूप से सूचित करें। इसके लिए कंपनी का टोल-फ्री संपर्क नंबर 1800 2022 99 जारी किया गया है। कंपनी का कहना है कि समय पर सूचना देकर न केवल गैस आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं और जनहानि जैसी गंभीर स्थितियों से भी बचा जा सकता है।

Pratahkal Bureau

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