उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: MBBS इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ा, 10 प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट ने MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर ₹25,000 किया और खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने सहित कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।

तस्वीर में देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करते मुख्यमंत्री और मंत्री।
उत्तराखण्ड कैबिनेट ने 11 सितम्बर, 2026 को हुई बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लेते हुए 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने, कारागार प्रशासन सेवा नियमावली में संशोधन, शासकीय अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने, विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन, एम.बी.बी.एस. इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और खेल पदकों से जुड़े आउट ऑफ टर्न सेवायोजन के प्रस्ताव शामिल हैं।
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अनुसार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने का प्राविधान है। इसके अनुपालन में आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया।
इसी विभाग के अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(4) के तहत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने का प्राविधान है। आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तराखण्ड की संरचना में गृह विभाग के कारागार विभागान्तर्गत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के 01 नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में समाहित किया जाना है। इसके लिए वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। विभागीय एवं कर्मचारी हित में उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल ने सहमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निधारण को भी मंजूरी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शासकीय अधिवक्ताओं की फीस वृद्धि के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 की उपधारा (1) के प्राविधान के अनुसार उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई। भारत सरकार द्वारा Ease of Doing Business Compliance Reduction, Trust Based Regulatory Framework के अंतर्गत Deregulation Phase-11 सुधार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित उपबन्धों का संशोधन 01 मई, 2026 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। इसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा-23 में संशोधन करते हुए Deregulation Priority Area (PA-8) Ease Licensing for Weights & Measures under Legal Metrology Act, 2009 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में उक्तानुसार संशोधन प्रस्तावित किया गया था। इस पर मंत्रिमण्डल ने उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को अनुमोदन प्रदान किया।
राज्य में वर्तमान में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में 05 राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें एम.बी.बी.एस. तथा पी.जी. पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। राज्य के दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों में जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में एम.बी.बी.एस. इंटर्नस् को 17000 रुपये प्रतिमाह Stipend दिया जा रहा है। मंत्रिमण्डल ने इसे 17000 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 25000 रुपये किए जाने को मंजूरी प्रदान की।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। खेलकूद विभाग के निर्धारित शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आऊट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किया जाना है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल सृजित 1898 पदों में से 33 पदों को समर्पित करते हुए अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाने पर मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन दिया।
खेल नीति, 2021 के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किए जाने का प्रावधान है। आउट ऑफ टर्न सेवायोजन के लिए वर्तमान में खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं वन विभाग के अंतर्गत कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी।
देहरादून के पुरूकुल गांव से मसूरी के लाईब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वांइट एवं पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर स्थित गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर ही 972 वर्ग मीटर भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर दिए जाने की अनुमति भी मंत्रिमण्डल ने प्रदान की।
इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्ह्ति 15 एकड़ भूमि ई.एस.आई. के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया।
11 सितम्बर, 2026 को कैबिनेट के इन फैसलों में प्रशासनिक, विधिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनके तहत संबंधित विभागों में नियमों, पदों, शुल्क, स्टाइपेंड और भूमि आवंटन से जुड़े निर्णयों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ।

Pratahkal Bureau
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