भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम मुख्य रूप से 'UIDAI' के नाम से जानते हैं, आज भारत की डिजिटल शासन व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की रीढ़ बन चुका है। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मई 2023 तक भारत की 99.9% वयस्क आबादी को 'आधार' जारी किया जा चुका है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाता है। एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह संस्था प्रत्येक निवासी को 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करती है, जो व्यक्ति के जनसांख्यिकीय विवरण के साथ-साथ उसकी उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली (आइरिस) के स्कैन और फोटोग्राफ जैसे बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित होती है। यह प्रणाली न केवल पहचान को पुख्ता करती है, बल्कि सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार और दोहराव को रोकने में क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है।

इस विशाल परियोजना की जड़ें 1999 के कारगिल युद्ध के बाद उपजी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं में छिपी हैं। तत्कालीन सुरक्षा विश्लेषक के. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति ने सीमावर्ती क्षेत्रों से शुरू करते हुए सभी नागरिकों के लिए पहचान पत्र जारी करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 2001 में रंगराजन आयोग ने एक केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता पर बल दिया। सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के इन सुझावों को आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2009 में योजना आयोग के तहत एक कार्यालय के रूप में पहली बार UIDAI की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी बने। 2010 में इस कार्यक्रम को 'आधार' का नाम और नया लोगो मिला और उसी वर्ष सितंबर में पहला आधार नंबर जारी किया गया।

आधार के विकास की यात्रा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि कानूनी चुनौतियों से भी भरी रही है। 2012 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका ने निजता के अधिकार और आधार की वैधता को लेकर एक लंबी कानूनी बहस छेड़ दी। इसी बीच, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी योजनाओं के माध्यम से इसे लोगों के बैंक खातों से जोड़ना शुरू किया, जिससे गैस सब्सिडी और मनरेगा जैसी योजनाओं में 'घोस्ट बेनेफिशियरी' यानी फर्जी लाभार्थियों को हटाकर अरबों रुपये की बचत सुनिश्चित की गई। अंततः 2016 में आधार अधिनियम के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा मिला और 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए 2018 में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, हालांकि निजी संस्थाओं द्वारा इसके अनिवार्य उपयोग पर कुछ सीमाएं तय कीं।

तकनीकी रूप से यह कार्यालय लगातार उन्नत हो रहा है। आधार अब केवल एक कागजी पहचान नहीं रह गया है, बल्कि UIDAI ने हाल के वर्षों में होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट और अदृश्य लोगो जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स से लैस 'पीवीसी आधार कार्ड' भी पेश किया है। सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए चेहरे के मिलान (Face Authentication) जैसी तकनीकों को जोड़ा गया है। इसके अलावा, आधार के सफल मॉडल को अपनाते हुए आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने 'भूधार' जैसी परियोजनाओं के माध्यम से भूमि अभिलेखों को 11 अंकों की विशिष्ट संख्या से जोड़ना शुरू किया है, जो संपत्ति के विवादों को सुलझाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

आज UIDAI की भूमिका पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने से लेकर, मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने, भविष्य निधि (EPFO) खातों के प्रबंधन और डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने तक फैली हुई है। हालांकि, समय-समय पर बायोमेट्रिक विफलताओं और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं और आलोचनाएं भी सामने आती रही हैं, जिनका सरकार और प्राधिकरण लगातार तकनीकी सुधारों के जरिए समाधान करने का दावा करते हैं। निष्कर्षतः, UIDAI द्वारा प्रबंधित आधार प्रणाली ने भारत में एक 'यूनिवर्सल आइडेंटिटी' के अभाव को खत्म कर दिया है, जिससे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए सरकारी लाभ और डिजिटल पहचान तक पहुंच सहज हो गई है।

Pratahkal HQ

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