सूरजपुर में पत्नी की डंडे से हत्या, आरोपी पति को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना
सूरजपुर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पत्नी समुन्द्री बाई की डंडे से हत्या के मामले में आरोपी पति बुधवार साय को फास्ट ट्रैक न्यायालय ने दोषी ठहराया। 7 सितंबर 2026 को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

तस्वीर में पुलिस थाना प्रेमनगर, सूरजपुर के सामने खड़े पुलिसकर्मी और आरोपी व्यक्ति दिख रहे हैं।
सूरजपुर में पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर ने आरोपी पति बुधवार साय को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम केदारपुर का है।
घटना 14 अप्रैल 2023 की है। आरोपी बुधवार साय का पत्नी समुन्द्री बाई से विवाद हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी पत्नी से मारपीट कर रहा था। बाद में आरोपी ने स्वयं पत्नी की डंडे से हत्या करने की बात बताई।
घटना के बाद थाना प्रेमनगर में अपराध क्रमांक 37/2023 के तहत धारा 302 भादंसं में प्रकरण दर्ज किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी रूपेश कुंतल ने मामले की विवेचना करते हुए साक्ष्य जुटाए और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक ने किया। न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बुधवार साय को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय के इस फैसले के साथ 14 अप्रैल 2023 को ग्राम केदारपुर में हुई समुन्द्री बाई की हत्या के मामले में आरोपी पति बुधवार साय को दोषसिद्धि के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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