मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। कंपनी ने नेशनल लोक अदालत के आयोजन का निर्णय लिया है, जिसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। यह अदालत 13 दिसंबर को आयोजित होगी और कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में एक साथ संचालित की जाएगी।

कंपनी ने बताया कि यह इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत होगी, जिसमें उपभोक्ताओं को लंबित प्रकरणों में राहत देने के उद्देश्य से विशेष प्रावधान किए गए हैं। धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी के मामले और न्यायालय में लंबित प्रकरण इस पहल के अंतर्गत निपटाए जाएंगे। अदालत में भाग लेने वाले उपभोक्ताओं को कंपनी के नियमों और शर्तों के अनुसार 10 लाख रुपये तक के आकलित सिविल दायित्व राशि वाले मामलों में छूट दी जाएगी।

यह छूट केवल लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से निपटने वाले मामलों पर लागू होगी। इसमें निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, पांच किलोवाट तक के गैर-घरेलू और 10 अश्व शक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ता शामिल होंगे। कंपनी ने यह कदम उपभोक्ताओं को अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचाने और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।

विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम बिजली कार्यालय से संपर्क करें और लोक अदालत में भाग लेकर मामलों का निपटारा कराएं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि छूट केवल अदालत में समझौता करने वाले उपभोक्ताओं को ही दी जाएगी।

इस निर्णय से हजारों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत न केवल पुराने मामलों को समाप्त करने का माध्यम बनेगी, बल्कि उपभोक्ताओं और कंपनी के बीच विश्वास बहाली का भी प्रतीक होगी।

Ashiti Joil

Ashiti Joil

यह प्रातःकाल में कंटेंट रायटर अँड एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। यह गए 3 सालों से पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। इन्होंने लोकसत्ता, टाईम महाराष्ट्र, PR और हैट मीडिया में सोशल मीडिया कंटेंट रायटर के तौर पर काम किया है। इन्होंने मराठी साहित्य में मास्टर डिग्री पूर्ण कि है और अभी ये यूनिवर्सिटी के गरवारे इंस्टीट्यूड में PGDMM (Marthi Journalism) कर रही है। यह अब राजकरण, बिजनेस , टेक्नोलॉजी , मनोरंजन और क्रीड़ा इनके समाचार बनती हैं।

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