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Income Tax ने जारी किया अल्टीमेटम ; विदेशी बैंक खाते, प्रॉपर्टी या निवेश को छुपाने वाले सावधान
By Manyaa ChaudharyPublished on
आयकर विभाग ने विदेशी संपत्ति या आय को ITR में घोषित न करने वालों को चेतावनी दी है। 28 नवम्बर से नोटिस भेजकर 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित ITR दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अस्वीकृति पर ₹10 लाख तक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई संभव है।

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आयकर विभाग
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को सख्त चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने विदेश में अपनी संपत्ति या विदेशी स्रोतों से हुई आय (foreign assets or income) अपनी आयकर रिटर्न (ITR) में घोषित नहीं की, तो उन्हें भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम विभाग द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विभाग ने 27 नवंबर 2025 को अपने प्रमुख निकाय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) की ओर से दूसरी ‘NUDGE’ (Non‑intrusive Usage of Data to Guide and Enable) मुहिम शुरू की है। इस पहल के तहत उन करदाताओं को चिन्हित किया गया है जिनकी जानकारी AEOI (Automatic Exchange of Information) डेटा से मिली है। इस डेटा ने संकेत दिया कि उनके पास विदेश में बैंक खाते, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, निवेश या अन्य वित्तीय संपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ITR में शामिल नहीं किया।
28 नवंबर 2025 से ऐसे टैक्सपेयर्स को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एसएमएस/ई‑मेल के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस में उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिटर्न की समीक्षा कर संशोधित ITR (revised return) जमा करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो विभाग दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि विदेश में आय या संपत्ति का खुलासा न करने पर करदाता पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, कानूनी प्रक्रिया के तहत इस तरह की लापरवाही करदाता के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। यह कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 और Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) Act, 2015 के तहत की जाएगी।
सरकारी निर्देश- क्या करें करदाता:
- यदि आपके पास विदेश में कोई बैंक खाता, निवेश, प्रॉपर्टी या अन्य वित्तीय संपत्ति है, तो इसे ITR की Schedule FA (Foreign Assets) और Schedule FSI (Foreign Source Income) में पूरी तरह घोषित करें।
- यदि आपने पिछली रिटर्न में ऐसा उल्लेख नहीं किया है, तो तुरंत revised ITR दाखिल करें।
- ध्यान रखें कि यह नियम बाध्यकारी है और किसी भी तरह की अनदेखी, भूल या अज्ञानता को बहाना नहीं माना जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य करदाता में पारदर्शिता बढ़ाना और विदेशी संपत्ति व आय से संबंधित कर चोरी को रोकना है। AEOI और वैश्विक टैक्स डेटाबेस के माध्यम से सरकार अब विदेशी आय की निगरानी कर सकती है। ऐसे में सभी करदाताओं के लिए समय पर और सही तरीके से ITR दाखिल करना अत्यंत आवश्यक है।
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Manyaa Chaudhary
यह 'प्रातःकाल' में एसोसिएट एडिटर के पद पर हैं। और पिछले दो वर्षों से इन्हें रिपोर्टिंग और इवेंट मैनेजमेंट का अनुभव है। इससे पहले इन्होंने 'स्वदेश न्यूज़ चैनल' में बतौर ट्रेनी रिपोर्टर काम किया है। ये विशेष रूप में मनोरंजन, स्पोर्ट्स, और क्राइम रिपोर्टिंग क्षेत्र में समर्थ हैं। अभी यह जर्नलिज्म की पढाई कर रही हैं।
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