मुंबई के विले पार्ले पश्चिम इलाके में 18 अगस्त 2026 को हुए चर्चित हिट-एंड-रन मामले में गिरफ्तार 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को मजिस्ट्रेट की अदालत ने 5,000 रुपये के जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में 15 वर्षीय किशोरी समिका कौर घई के कार से टकराकर घायल होने का आरोप है।

पुलिस ने आरोपी छात्र को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। जुहू पुलिस की जांच के अनुसार, आरोपी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। पुलिस ने उसे हादसे के बाद घायल लड़की को तुरंत अस्पताल पहुंचाने या मदद करने के बजाय घटनास्थल से फरार होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया कि हादसे के समय पास से गुजर रहे एक ऑटो के कारण ‘ब्लाइंड स्पॉट’ बन गया था। उसका कहना है कि इसी वजह से उसे स्थिति ठीक से दिखाई नहीं दी। आरोपी ने यह भी बताया कि डर के कारण भागने से पहले वह करीब 10 मिनट तक घटनास्थल पर ही रुका था।

फिलहाल जुहू पुलिस हादसे से जुड़ी परिस्थितियों और कार की गति की जांच कर रही है। मामले में जमानत मिलने का अर्थ आरोपी का बरी होना नहीं है। इसका अंतिम फैसला अदालती कार्यवाही और सामने आने वाले सबूतों के आधार पर होगा।

विले पार्ले की इस घटना ने मुंबई में सड़क सुरक्षा के साथ-साथ दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तत्काल मदद पहुंचाने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

Pratahkal Newsroom

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