मुंबई सेंट्रल इलाके में स्थित प्रसिद्ध ऑर्चिड सिटी सेंटर मॉल पर बीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इमारत के भीतर मौजूद सभी दुकानों और व्यापारिक परिसरों को जल्द से जल्द खाली करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद की गई है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, कुछ समय पहले मॉल की इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिससे उसके निर्माण और ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसी स्थिति में इमारत का इस्तेमाल करना सुरक्षा की दृष्टि से लोगों की जान को जोखिम में डालने वाला हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक इमारत की पूरी तरह मरम्मत नहीं हो जाती और अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी कानूनी नियम पूरे नहीं किए जाते, तब तक किसी भी व्यक्ति को परिसर में रहने या व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बीएमसी ने मॉल के दुकानदारों और वहां काम करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित समय के भीतर स्वयं परिसर खाली कर दें। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया या परिसर खाली करने में आनाकानी की गई, तो प्रशासन की टीम पुलिस की मदद से जबरन जगह खाली कराने की सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी।

आग से क्षतिग्रस्त इमारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीएमसी का यह कदम परिसर में मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मरम्मत और अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी कानूनी नियम पूरे होने तक मॉल में किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

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