इंपीरियल हेरिटेज आग हादसा: दो महिलाओं की मौत के मामले में बिल्डर पर FIR दर्ज
आचोले पुलिस ने अग्निशमन सुरक्षा में लापरवाही और दो महिलाओं की मौत के मामले में बिल्डर गंगाराम मुकुंद व पार्टनर्स के खिलाफ केस दर्ज किया।

नालासोपारा पूर्व स्थित इंपीरियल हेरिटेज इमारत की ऊपरी मंजिल पर आग लगी दिख रही है।
वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र के आचोले स्थित इंपीरियल हेरिटेज B/विंग में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आग में झुलसकर दो महिलाओं की मौत और तीन लोगों के घायल होने के मामले में दोषी पाए गए बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सहित उनके अन्य पार्टनर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के बाद पिछले 17 दिनों से न्याय की मांग कर रहे इंपीरियल हेरिटेज के रहवासियों में खुशी लौट आई है।
जानकारी के अनुसार, आचोले स्थित इस बड़ी इमारत में आग लगने की घटना सामने आई थी। इस हादसे में दो महिलाओं की झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि इमारत में रहने वाले दर्जनों लोग घायल हुए थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। घटना के दौरान आग पर काबू पाने के लिए इमारत में रखे गए फायर गैस उपकरण एक्सपायर हो चुके थे, जिसके कारण उनके सेंसर काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा, इमारत में किसी भी प्रकार की उचित आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। इन खामियों के कारण आग बुझाने में देरी हुई और कई लोगों को अपनी जान बचाने के दौरान चोटें आईं। हादसे के बाद इमारत में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया था।
घटना से आहत रहवासियों ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उनका कहना था कि यदि इमारत में फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम, जिसमें हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर सिस्टम शामिल हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म सिस्टम चालू हालत में होते तथा छत का दरवाजा और बाहर निकलने का रास्ता खुला होता, तो इस हादसे में जान-माल का नुकसान नहीं होता।
इस मामले में इंपीरियल हेरिटेज B/विंग, लिंक रोड, नालासोपारा पूर्व के डेवलपर और कंस्ट्रक्शन कंपनी गणेश वेंचर के मालिक गंगाराम मुकुंद तथा उनके अन्य पार्टनर्स पर आग से बचाव के उचित इंतजाम नहीं करने का आरोप है। रहवासियों के अनुसार, सुरक्षा उपायों में लापरवाही के कारण ही आग की घटना में दो महिलाओं की मौत हुई और तीन लोग घायल हुए।
मामले की जांच वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के डिविजन-2 स्थित आचोले पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी पीएसआई धनंजय गर्जे ने की। जांच के दौरान इमारत के डेवलपर और कंस्ट्रक्शन कंपनी गणेश वेंचर के मालिक गंगाराम मुकुंद तथा उनके अन्य पार्टनर्स को दोषी पाया गया।
इसके बाद बिल्डर गंगाराम मुकुंद और उनके अन्य पार्टनर्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हादसे के 17 दिनों बाद हुई इस पुलिस कार्रवाई से इंपीरियल हेरिटेज के रहवासियों को राहत मिली है। दो महिलाओं की मौत और तीन लोगों के घायल होने की घटना के बाद उठाए गए सुरक्षा इंतजामों और बिल्डर की जवाबदेही से जुड़े सवालों के बीच अब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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