नायगांव: 3.65 लाख के गांजे के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज
नायगांव की डिटेक्शन टीम ने चिंचोटी क्षेत्र में छापेमारी कर 7 किलो 250 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया; आरोपियों की पहचान प्रदीप सिंह और आयशा सिंह के रूप में हुई।

मीरा भाईंदर: मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की सीमाओं के भीतर मादक पदार्थों के काले कारोबार पर प्रहार करते हुए नायगांव पुलिस की डिटेक्शन टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 किलो 250 ग्राम से अधिक उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 40 वर्षीय प्रदीप सिंह शिवदत सिंह उर्फ साईं राम और उसकी 38 वर्षीय पत्नी आयशा प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। यह दोनों तस्कर नायगांव क्षेत्र के चिंचोटी स्थित आशा नगर कोह्लीं इलाके के निवासी हैं और बरामद नशीले पदार्थ को अन्य तस्करों को बेचने की फिराक में थे।
इस सफल ऑपरेशन की पृष्ठभूमि पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना से तैयार हुई, जिसमें बताया गया था कि नायगांव पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त होने वाली है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पीआई संजय हजारे ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। इसके पश्चात अपराध जांच शाखा की एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें गणेश केकान, शेखर पवार, सचिन ओलेकर, सचिन मोहिते, सचिन खटल, जयवंत खांडवी, अशोक पाटिल, पांडुरंग महाले और जयश्री कर्णवर शामिल थे। यह टीम जब क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ गश्त कर रही थी, तभी मुंबई-अहमदाबाद हाईवे से सटे चिंचोटी के आशा नगर कोह्लीं क्षेत्र में उन्हें कंधों पर बैग लटकाए एक संदिग्ध पुरुष और महिला खड़े दिखाई दिए।
पुलिस टीम को उनके हावभाव और व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके आधार पर उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। जब उनके पास मौजूद बैग की गहन तलाशी ली गई, तो कपड़ों के थैलों के भीतर छिपाकर रखा गया उच्च गुणवत्ता का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान और रिश्ते का खुलासा किया। पुलिस द्वारा जब्त किए गए 7 किलो 250 ग्राम अवैध गांजे का बाजार मूल्य 3 लाख 65 हजार रुपये आंका गया है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। इस मामले में नायगांव पुलिस ने दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(सी), 20(बी), 1/3(सी) और 29 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की इस मुस्तैदी ने क्षेत्र में सक्रिय नशीले पदार्थों के नेटवर्क को एक करारा झटका दिया है।

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