मुंबई-अहमदाबाद हाईवे के बापाने क्षेत्र में बिना अनुमति मलबा डंप करने के मामले में नायगांव पुलिस स्टेशन में डंपर चालक और ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। हाईवे किनारे कचरा, सीमेंट-कांक्रीट और निर्माण मलबा डंप किए जाने से प्रदूषण फैलने के साथ दुर्घटना की आशंका और ट्रैफिक में रुकावट की स्थिति बन रही थी।

11 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे पुलिस सब-इंस्पेक्टर एकनाथ नलावड़े और पुलिस कांस्टेबल नीलेश निवृत्ति गायकवाड़, रिक्रूटमेंट ट्रैफिक ब्रांच वसई, चिंचोटी से खरबाव और चिंचोटी-बापाने क्षेत्र में पेट्रोलिंग एवं ट्रैफिक रेगुलेशन ड्यूटी पर थे। दोपहर करीब 3 बजे दोनों मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे।

इसी दौरान वसई पूर्व स्थित बापाने पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर भारी डंपर क्रमांक MH 58 B 8931 हाईवे किनारे बिना अनुमति रैबिट बिल्डिंग का टूटा हुआ सीमेंट-कांक्रीट और खराब कचरा यानी मलबा डंप करता दिखाई दिया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने डंपर चालक को पकड़ लिया और इसकी सूचना नायगांव पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची नायगांव पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर डंपर अपने कब्जे में ले लिया।

पूछताछ में सामने आया कि यह मलबा मुंबई के विलेपार्ले में एक कंस्ट्रक्शन साइट से मुंबई निवासी सद्दाम नामक व्यक्ति ने उठाया था। इसके बाद शांति गार्डन रोड, मीरा रोड पूर्व निवासी ज्ञानेश्वर ओमोगे के डंपर में मलबा लोड कर वसई-विरार क्षेत्र में किसी खुली जगह पर डंप करने के लिए कहा गया था। मालिक के आदेश पर डंपर चालक वीरेंद्र कुमार उपेंद्र साहनी, उम्र 30 वर्ष, ने बिना अनुमति और अवैध रूप से मलबे से भरा डंपर मुंबई-अहमदाबाद हाईवे के बापाने क्षेत्र में डंप किया।

हाईवे पर डंप किए गए मलबे के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी। इसके अलावा मलबे के कारण बड़ी दुर्घटना होने की आशंका भी बनी हुई थी। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर नायगांव पुलिस स्टेशन के पीआई संजय हजारे ने डंपर मालिक, चालक और अवैध रूप से मलबे की लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

पुलिस ने सेक्शन 125, 285 और महाराष्ट्र प्रॉपर्टी डिफेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट, 1995 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया। डीसीपी अशोक विरकर की छानबीन में पाया गया कि बिना अनुमति गंदा कचरा और मलबा फेंकने से पर्यावरण के साथ लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है।

डीसीपी के आदेश पर मामले में धारा 279, 326 (C), 3 (5) और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 भी जोड़ी गई है। हाईवे पर बिना अनुमति मलबा डंप करने की इस कार्रवाई में पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया है और संबंधित मालिक व मलबे की लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले ठेकेदार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है।

Pratahkal Newsroom

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