मुंबई: ठाणे जिले के कल्याण से एक रूहकपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखने वाली एक 21 वर्षीय विमान परिचारिका (एयर होस्टेस) ने अपने ही घर में मौत को गले लगा लिया। प्यार, विश्वासघात और प्रताड़ना की यह कहानी किसी को भी झकझोर कर रख देने वाली है। युवती का शव कल्याण (पूर्व) स्थित उसके आवास पर फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पूर्व प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का संगीन मामला दर्ज किया है।

इस दुखद घटना की शुरुआत 28 दिसंबर की रात को हुई। मृतका की मां ने जब अपनी बेटी को फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने पड़ोसी को घर जाकर देखने के लिए कहा। जब पड़ोसी वहां पहुंचा, तो कमरे का दृश्य भयावह था; युवती पंखे से लटकी हुई थी। उसे तत्काल रुक्मिणीबाई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदयविदारक घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं।

पुलिस जांच और परिजनों के बयानों से जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। मृतका के परिवार के अनुसार, युवती का 23 वर्षीय आरोपी युवक के साथ साल 2020 से प्रेम संबंध था। आरोप है कि युवक ने न केवल शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया, बल्कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक मारपीट भी की। पुलिस को युवती के शरीर पर मिले निशान और मोबाइल चैट रिकॉर्ड्स से इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि आरोपी अक्सर उसके साथ हिंसा करता था।

मामला केवल मारपीट तक ही सीमित नहीं था; आरोपी ने युवती को भावनात्मक रूप से तोड़ने के साथ-साथ उसे आर्थिक रूप से भी लूटा। बैंक खातों की जांच से खुलासा हुआ कि आरोपी ने शादी का वादा कर युवती से लाखों रुपये ऐंठे थे। वित्तीय रिकॉर्ड बताते हैं कि सबसे हालिया लेनदेन 16 दिसंबर 2025 को किया गया था। विश्वासघात की पराकाष्ठा तब हुई जब आरोपी ने दूसरी महिला से दोस्ती कर ली और मृतका की निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसी प्रताड़ना और धोखे से आहत होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

ठाणे में अंतिम संस्कार के बाद, जब शोकाकुल परिवार ने युवती के फोन और वित्तीय दस्तावेजों को खंगाला, तब इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। कोलसेवाड़ी पुलिस ने युवती की मां की शिकायत के आधार पर 10 जनवरी को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस फिलहाल मामले की गहराई से जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है। यह घटना समाज में रिश्तों के नाम पर हो रहे शोषण और डिजिटल सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है।

Pratahkal Bureau

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