दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: ऋतिक रोशन से जुड़ी भ्रामक और अनधिकृत सामग्री होगी तुरंत डिलीट
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को बिना अनुमति उनकी छवि, पहचान और नाम का उपयोग करने वाली सभी सामग्री तुरंत हटाने का निर्देश दिया, जिससे अनधिकृत और भ्रामक पोस्ट्स पर रोक लगेगी।

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अभिनेता की अनुमति के बिना उनकी छवि, पहचान या नाम का उपयोग करने वाले पोस्ट और यूआरएल तुरंत हटाने होंगे। यह कदम ऋतिक रोशन की पहचान और छवि के अनधिकृत तथा व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्णायक माना जा रहा है।
ऋतिक रोशन की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि उनकी तस्वीरें, वीडियो और नाम ऑनलाइन बिना अनुमति के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई बार उनकी पहचान से जुड़ी भ्रामक और गलत सामग्री भी साझा की जा रही है, जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा कुछ लोग उनकी छवि का अनधिकृत उपयोग करके व्यावसायिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान ईबे, फ्लिपकार्ट और टेलीग्राम जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की दलीलों को ध्यान में रखा। इन प्लेटफॉर्म्स ने स्वीकार किया कि कुछ पोस्ट्स का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे सभी यूआरएल और पोस्ट तुरंत हटाए जाएं जो ऋतिक रोशन की पहचान का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए उनके वकील से प्रोफाइल पेजों का विवरण और मूल सब्सक्राइबर की जानकारी हासिल करने को भी कहा।
भारत में पर्सनैलिटी राइट्स पर कोई विशिष्ट कानून अभी तक नहीं बना है। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट और देश के अन्य न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार) के तहत हस्तियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति की पहचान, छवि और आवाज को उसकी अनुमति के बिना व्यावसायिक या अन्य उपयोग से बचाने का संरक्षण करता है।
इस आदेश से यह संदेश साफ है कि बॉलीवुड हस्तियों की पहचान और छवि का अनधिकृत इस्तेमाल कानूनन दंडनीय है और प्लेटफॉर्म्स को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। न्यायालय का यह कदम न केवल ऋतिक रोशन के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि अन्य हस्तियों के लिए भी एक सशक्त उदाहरण साबित होगा।
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Ruturaj Ravan
यह प्रातःकाल मल्टीमीडिया में वेबसाइट मैनेजर और सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत हैं, और पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता व डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। इससे पूर्व उन्होंने दैनिक प्रहार में वेबसाइट प्रबंधन और सोशल मीडिया के लिए रचनात्मक कंटेंट निर्माण और रणनीतियों में अनुभव अर्जित किया। इन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातक और हैदराबाद के सत्या इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा पूरी की। इन्हें SEO मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और उससे संबंधित रणनीतियाँ तैयार करने में व्यापक अनुभव है।
