मुंबई में वृक्ष संरक्षण नियम तोड़ने पर बीएमसी की बड़ी कार्रवाई, दो हाउसिंग सोसायटियों पर एफआईआर
मुंबई में वृक्ष संरक्षण नियमों के उल्लंघन पर बीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मालाड (पूर्व) की डीजीएम शीतल तपोवन हाउसिंग सोसायटी और घाटकोपर (पश्चिम) की कल्पतरु ऑरा हाउसिंग सोसायटी से जुड़े मामलों में पुलिस शिकायत दर्ज कराई। जानिए जांच में क्या सामने आया और प्रशासन ने क्या चेतावनी दी।

मुंबई में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और शहर की हरियाली की सुरक्षा के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने वृक्ष संरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग हाउसिंग सोसायटियों के पदाधिकारियों और डेवलपर्स के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और निर्धारित अनुमति से अधिक छंटाई करने के आरोप में की गई इस कार्रवाई से नियमों का उल्लंघन करने वाली सोसायटियों और बिल्डरों में हड़कंप मच गया है।
पहला मामला मालाड (पूर्व) स्थित दिंडोशी मेट्रो स्टेशन के पास की डीजीएम शीतल तपोवन हाउसिंग सोसायटी का है। बीएमसी के 'पी उत्तर' वार्ड को ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई थी कि सोसायटी के बाहर स्थित दो पेड़ों को जहरीला इंजेक्शन देकर सुखाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पाया गया कि पेल्टोफोरम प्रजाति के एक हरे-भरे पेड़ के तने में जमीन के पास लगभग 20 से 22 छेद किए गए थे, जिनमें जहरीला पदार्थ डाला गया था। वहीं दूसरा पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। इस मामले में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कुरार पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
दूसरा मामला घाटकोपर (पश्चिम) स्थित कल्पतरु ऑरा हाउसिंग सोसायटी का है। यहां बीएमसी के 'एन' वार्ड को शिकायत मिली थी कि परिसर में 100 से अधिक पेड़ों की अवैध रूप से अत्यधिक छंटाई की गई है। निरीक्षण के दौरान बीएमसी अधिकारियों ने पाया कि सोसायटी ने पालिका द्वारा दी गई अनुमति की तय शर्तों और सीमाओं का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की जरूरत से ज्यादा छंटाई कर दी थी। इस नियम उल्लंघन को गंभीर मानते हुए बीएमसी ने संबंधित पुलिस स्टेशन में कानूनी शिकायत दर्ज कराई है।
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकने ने कहा कि मुंबई के पेड़ शहर के पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी पेड़ को काटना, उसे नुकसान पहुंचाना या बिना अनुमति उसकी छंटाई करना कानूनन अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या डेवलपर को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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