मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले के कुछ हिस्सों को कथित अवैध निर्माण के मामले में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई निर्माण कार्य रोकने के लिए जारी नोटिस के बावजूद काम जारी रहने के आरोपों के बाद की गई।

नगर निकाय के अनुसार, बंगले में आवश्यक अनुमति के बिना आंतरिक बदलाव, विभाजन की दीवारें बनाने, खिड़कियों में परिवर्तन और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे। इन गतिविधियों को लेकर बीएमसी ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354A के तहत नोटिस जारी किया था।

नोटिस में बंगले के मालिक या वहां रहने वाले व्यक्ति को तत्काल निर्माण कार्य रोकने और संबंधित प्राधिकरणों से प्राप्त आवश्यक अनुमतियों सहित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बीएमसी के अनुसार, नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा। इसके बाद नगर निकाय ने कथित अनधिकृत निर्माण के कुछ हिस्सों को गिराने की कार्रवाई की।

बीएमसी की कार्रवाई अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित है। नगर निकाय ने आवश्यक मंजूरियों के बिना किए जा रहे निर्माण को कार्रवाई का आधार बताया है।

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