लातूर पुलिस की विशेष मुहिम के तहत डिग्रस पाटी इलाके में घेराबंदी कर स्विफ्ट कार से विमल पान मसाला और तंबाकू का जखीरा बरामद किया गया।

उदगीर: लातूर जिले में अवैध गुटका और तंबाकू बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्थानीय अपराध शाखा (LCB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस छापेमारी में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गुटका, सुगंधित तंबाकू और परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली चार पहिया कार सहित कुल ₹7,93,200 का माल जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे के सख्त आदेशानुसार जिले में अवैध धंधों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित गुटका व तंबाकू की बिक्री के खिलाफ सघन अभियान जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक सदानंद भुजबल को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई की योजना तैयार की गई थी।

घटनाक्रम के अनुसार, 13 मई 2026 को स्थानीय अपराध शाखा की टीम अवैध गतिविधियों की टोह लेने के लिए गश्त पर थी। इसी दौरान उदगीर तहसील के डिग्रस पाटी इलाके में सुबह करीब 10:40 बजे एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार में भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटका बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पंचों की उपस्थिति में डिग्रस गांव के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक परिसर में जाल बिछाया। कुछ ही समय बाद संदिग्ध वाहन क्रमांक MH-12 KN-3966 आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोक लिया।

वाहन चालक ने अपनी पहचान ओमकार नरसन नरहारे (आयु 21 वर्ष, निवासी हैबतपुर, तहसील उदगीर, वर्तमान निवासी आष्टामोड़, तहसील चाकूर, जिला लातूर) के रूप में दी। जब पुलिस ने वाहन की गहन तलाशी ली, तो उसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित विमल पान मसाला गुटका और व्ही-1 सुगंधित तंबाकू का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से विमल पान मसाला, व्ही-1 तंबाकू और अपराध में प्रयुक्त मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार सहित कुल ₹7,93,200 की सामग्री जब्त की है।

प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी अपने निजी आर्थिक लाभ के लिए इस प्रतिबंधित माल की तस्करी और बिक्री कर रहा था। इस प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध उदगीर ग्रामीण पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123, 223, 274, 275 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस सफल कार्रवाई को सहायक पुलिस निरीक्षक सदानंद भुजबल के नेतृत्व में मनोज खोसे, अर्जुन राजपूत, रियाज सौदागर, साहेबराव हाके और आनंद हल्लाले की टीम ने अंजाम दिया। लातूर जिला पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध गुटका माफियाओं के खिलाफ इसी तरह की कठोर और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

Pratahkal HQ

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