लातूर शहर में यातायात अनुशासन के लिए कड़ा एक्शन, बुलेट साइलेंसर और ट्रिपल सीट पर पुलिस की सख्त कार्रवाई
लातूर शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस का सख्त एक्शन शुरू। बुलेट साइलेंसर मॉडिफिकेशन, ट्रिपल सीट और ऑटो रिक्शा नियम तोड़ने वालों पर ई-चालान से कड़ी कार्रवाई। 28 दिसंबर 2025 को 148 ऑटो चालकों पर केस, लाखों का जुर्माना वसूला गया।

लातूर शहर की सड़कों पर बढ़ती अव्यवस्था और नियमों की खुलेआम अनदेखी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुलेट साइलेंसर में अवैध मॉडिफिकेशन, दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल सीट सवारी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ लातूर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान छेड़ दिया है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है।
यह विशेष अभियान उपविभागीय पुलिस अधिकारी श्री समीरसिंह साळवे के मार्गदर्शन में तथा यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री विठ्ठल दराडे के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत इंदौरी फटका जैसे प्रतिबंधित साइलेंसर लगे बुलेट वाहनों के साइलेंसर निकालकर जब्त किए जा रहे हैं, वहीं दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी करने वाले चालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा लगातार हो रहे यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के बाद पुलिस ने विशेष निगरानी बढ़ाई है। फ्रंट सीट पर चालक के बगल में सवारी बैठाना, निर्धारित गणवेश न पहनना, सड़क पर कहीं भी रुककर सवारी चढ़ाना-उतारना और चौराहों व मोड़ों पर दोहरी कतार में वाहन खड़ा करना जैसे मामलों पर ई-चालान मशीन के माध्यम से तुरंत कार्रवाई की जा रही है, ताकि यातायात जाम की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके।
इसके साथ ही बिना वैध दस्तावेज, बिना बीमा, समाप्त पीयूसी वाले वाहन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले चालक और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा इंटरसेप्टर वाहन की मदद से ओवरस्पीड मामलों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है।
दिनांक 28 दिसंबर 2025 को हुई इस कार्रवाई में 148 ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिनसे कुल 1,35,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, ओवरस्पीड के 68 मामलों में 1,36,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिन ऑटो रिक्शाओं पर पुराने ई-चालान लंबित थे, उनके खिलाफ प्रकरण न्यायालय में भेजकर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। मुख्य चौराहों से 50 से 75 मीटर के दायरे में रुककर सवारी चढ़ाने-उतारने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध भी दर्ज किए गए हैं।
लातूर जिला पुलिस की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और सुरक्षित व अनुशासित यातायात व्यवस्था में सहयोग करें। पुलिस निरीक्षक श्री विठ्ठल दराडे ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे और अधिक तीव्र किया जाएगा तथा शहर में यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए इसे स्थायी रूप से जारी रखा जाएगा।
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