शिरपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू
महाराष्ट्र के 09-शिरपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए बीएलओ घर-घर जाकर भरवाएंगे फॉर्म, 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम सूची।

भारत निर्वाचन आयोग तथा महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुंबई के निर्देशानुसार 09-शिरपुर (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके तहत विधानसभा क्षेत्र की सभी मतदान केंद्रवार मतदाता सूची का विस्तृत पुनरीक्षण किया जाएगा। यह कार्यक्रम 20 जून 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 20 जून 2026 से 29 जून 2026 तक पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण तथा मतदाताओं के Enumeration Form (EF) की छपाई का कार्य पूरा किया गया। दूसरे चरण में 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक (Enumeration Form) वितरित करेंगे तथा उन्हें भरवाकर प्राप्त करेंगे। 29 जुलाई 2026 को मतदान केंद्रों का सुसूत्रीकरण किया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर 5 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक सुनवाई की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
09-शिरपुर (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में कुल 336 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 336 BLO नियुक्त किए गए हैं, जबकि 34 BLO पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,51,186 मतदाता पंजीकृत हैं तथा 9 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 336 BLO और 34 पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण एस.एम. पटेल हॉल, करवंद नाका, शिरपुर में दो सत्रों में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण मतदाता पंजीकरण अधिकारी एवं उपविभागीय अधिकारी शिरपुर शरद मंडलिक, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार महेंद्र माळी तथा मास्टर ट्रेनर दीपक पाटील (उप शिक्षक, जिला परिषद विद्यालय, मांजरोद) ने दिया।
निर्वाचन अधिकारियों ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 के बीच जब BLO उनके घर पहुंचें तो निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म में आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। प्रत्येक मतदाता अपने पासपोर्ट आकार के फोटो पहले से तैयार रखें, क्योंकि फॉर्म पर फोटो चिपकाया जाएगा। फॉर्म पर मतदाता को स्वयं हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान करना होगा। एक प्रति मतदाता अपने पास रखेगा, जबकि दूसरी प्रति BLO को सौंपनी होगी।
फॉर्म भरते समय 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपना भाग क्रमांक और अनुक्रमांक बताना होगा। 40 वर्ष से कम आयु के मतदाताओं को अपने माता, पिता, दादा, दादी, नाना या नानी में से किसी एक का वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज भाग क्रमांक और अनुक्रमांक उपलब्ध कराना होगा। विवाहित महिलाओं को अपने मायके से संबंधित माता-पिता अथवा दादा-दादी की जानकारी भी देनी होगी।
निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता निर्धारित फॉर्म भरकर जमा नहीं करेंगे, उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। मतदाता पंजीकरण अधिकारी शरद मंडलिक तथा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी महेंद्र माळी ने शिरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से समय पर प्रक्रिया पूरी कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील की है।

Pratahkal Bureau
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