31 जुलाई तक करें फसल बीमा योजना के लिए आवेदन, शिरपुर के किसानों से कृषि अधिकारी कैलास गोपाल की अपील
धुले जिले के शिरपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई 2026 तक आवेदन का अवसर है। एग्रीस्टैक फार्मर आईडी, ई-पीक पाहणी, आवश्यक दस्तावेज और विभिन्न फसलों के बीमा संरक्षण व प्रीमियम की पूरी जानकारी जानें।

शिरपुर। केंद्र सरकार की संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026-27 सीजन के लिए धुले जिले के किसानों से समय रहते फसल बीमा कराने की अपील शिरपुर के तालुका कृषि अधिकारी कैलास गोपाल ने की है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि संशोधित योजना के तहत खाद्यान्न फसलों के लिए किसान अंश (प्रीमियम) 2 प्रतिशत तथा नगदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत तय किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी प्राप्त करना और ‘ई-पीक पाहणी’ कराना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही आवेदन करते समय आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना भी आवश्यक है।
योजना में शामिल होने के लिए किसानों को आधार कार्ड, सातबारा उतारा, भाड़ेपट्टी करार अथवा सहमति पत्र (भाड़े पर खेती करने वाले किसानों के लिए), फसल बुवाई स्वयंघोषणा पत्र, बैंक पासबुक तथा एग्रीस्टैक फार्मर आईडी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
तालुका कृषि अधिकारी कैलास गोपाल ने अधिक से अधिक किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है।
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से संचालित इस योजना में प्रति हेक्टेयर विभिन्न फसलों के लिए बीमा संरक्षण और किसान प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। इसके अनुसार भुईमूंग के लिए 45,000 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 112 रुपये प्रीमियम, सोयाबीन के लिए 63,500 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 156 रुपये प्रीमियम, मक्का के लिए 40,000 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 400 रुपये प्रीमियम, बाजरा के लिए 32,000 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 80 रुपये प्रीमियम, मूंग के लिए 30,000 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 600 रुपये प्रीमियम, उड़द के लिए 27,000 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 540 रुपये प्रीमियम, तूर के लिए 47,000 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 117 रुपये प्रीमियम, कपास के लिए 62,500 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 2,047 रुपये प्रीमियम तथा प्याज के लिए 75,000 रुपये का बीमा संरक्षण तथा 187 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
योजना से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिंदखेड़ा में 91, साक्री में 95, शिरपुर में 54 और धुले में 142 का उल्लेख किया गया है। इनकी कुल संख्या 382 है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने वाले पात्र किसान ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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