जालना। जालना-मंठा महामार्ग पर रामनगर के पास सावरगाव हडप क्षेत्र में स्थित हॉटेल साईच्छा पर मौजपुरी पुलिस ने गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को सायंकाल 5 बजे दबिश देते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि हॉटेल में वेश्याव्यवसाय संचालित हो रहा है। इस सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने एक बनावट ग्राहक भेजकर सतर्कता पूर्वक नियोजन किया।

परतूर उपविभागीय पुलिस अधिकारी रामेश्वर रेंगे की उपस्थिति में पुलिस टीम ने दो पंचों के सामने हॉटेल पर दबिश दी। जांच के दौरान हॉटेल मालिक सुधाकर हरीभाऊ यादव निवासी सोनल नगर, जुना जालना, और हॉटेल प्रबंधक ज्ञानेश्वर प्रभाकर शेजुळ निवासी रामनगर, जालना के साथ दो पीड़ित महिलाएं और एक ग्राहक पकड़े गए। उनके पास से कुल 92,900 रुपये मूल्य का नकद, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया गया।

इस मामले में मौजपुरी पुलिस ने स्त्रियों के अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी और उपविभागीय पुलिस अधिकारी रामेश्वर रेंगे के मार्गदर्शन में की गई। इसमें सहाय्यक पुलिस निरीक्षक अतुल पाटील, सहाय्यक फौजदार ज्ञानोबा बिरादार, पुलिस हेड कांस्टेबल राजेंद्र देशमुख, नितीन खरात, सतिश गोफणे, मच्छिद्र वाघ, भास्कर वाघ, भगवान खरात, दादासाहेब हरणे, दिलीप गोडबोले, संजय चव्हाण, धोंडीराम वाघमारे, ज्योती आवले, प्रदिप पाचरणे, प्रशांत म्हस्के, सदाशिव खैरे और कैलास शिवणकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सतर्कता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

Pratahkal Bureau

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