छत्रपती संभाजीनगर में खूनी मांझे के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार, दो तस्कर गिरफ्तार
छत्रपती संभाजीनगर के पदमपुरा में वेदांतनगर पुलिस ने प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बेचने वाले दो आरोपियों, आदित्य बासनीयाल और ऋतिक लोधे को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में ₹7,770 का जानलेवा मांजा जब्त किया गया। भारतीय न्याय संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले ने अवैध मांजा तस्करों में हड़कंप मचा दिया है। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

छत्रपती संभाजीनगर: मकर संक्रांति के पर्व से पहले शहर के आसमान पर मंडराने वाले 'कातिल' नायलॉन मांजे के खिलाफ वेदांतनगर पुलिस ने एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रतिबंधित मांजे के अवैध कारोबार पर नकेल कसते हुए पुलिस ने पदमपुरा इलाके में छापेमारी कर दो युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई न केवल कानून के उल्लंघन पर प्रहार है, बल्कि उन बेगुनाह परिंदों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो हर साल इस जानलेवा धागे का शिकार बनते हैं।
घटनाक्रम की शुरुआत 01 जनवरी 2026 की शाम को हुई, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पदमपुरा स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के पास एक मकान से प्रतिबंधित मांजे की सप्लाई की जा रही है। शाम करीब 7 बजे वेदांतनगर पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से उक्त स्थान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नायलॉन मांजा और उससे जुड़ी सामग्री बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय आदित्य साईचंद बासनीयाल और लगभग 25 वर्षीय ऋतिक रमेश लोधे के रूप में हुई है। आदित्य पदमपुरा के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के पास का निवासी है, जबकि ऋतिक चांभार वस्ती इलाके का रहने वाला है।
पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामान की फेहरिस्त इस अवैध कारोबार की गहराई को दर्शाती है। छापेमारी में 'हीरो प्लस' कंपनी के 12 लाल रिल, 'मोनो केटीसी' कंपनी के 5 हरे रिल और 'गोल्ड' कंपनी के 2 काले रिल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने नायलॉन मांजा की बिक्री का हिसाब-किताब रखने वाली एक डायरी और अन्य सामग्री भी जब्त की है, जिसकी कुल कीमत ₹7,770 आंकी गई है। जांच में यह सनसनीखेज तथ्य सामने आया कि दोनों आरोपी प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से भली-भांति परिचित थे। इसके बावजूद, वे अधिक मुनाफे के लालच में आपस में सांठगांठ कर इस जानलेवा धागे को पतंगबाजों तक पहुँचाने की साजिश रच रहे थे।
कानूनी कार्रवाई के तहत, वेदांतनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 110, 223, 3(5) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 व 15 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपनिरीक्षक मोरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मानवीय जीवन और बेजुबान पक्षियों के लिए खतरा बनने वाले इस अवैध व्यापार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस जानलेवा मांजे से दूरी बनाएं, ताकि त्योहार की खुशियां मातम में न बदलें।

Pratahkal Bureau
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