नंदुरबार जिले में आगामी मकर संक्रांति उत्सव से पहले पुलिस प्रशासन ने नायलॉन और चायनीज़ मांजा के खिलाफ कठोर रुख अपनाया है। जिले में विगत वर्षों में इन खतरनाक मांजाओं के कारण हुई गंभीर दुर्घटनाओं और एक बच्चे की मौत को देखते हुए जिल्हा पुलिस दल ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि नायलॉन मांजा बेचने, साठा करने या उपयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिल्हा पुलिस दल द्वारा जारी आधिकारिक पत्रक के अनुसार, मकर संक्रांति के दौरान बड़ी संख्या में लोग पतंगबाजी करते हैं, जिसमें अक्सर नायलॉन या अन्य कृत्रिम खतरनाक मांजाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कानूनन प्रतिबंधित इन मांजाओं ने नंदुरबार में कई लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है और पिछले वर्ष एक मासूम बच्चे की जान भी ले ली थी। प्रशासन के अनुसार, यह समस्या अब एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बन चुकी है।

स्थिति को नियंत्रित करने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने शहर की बाजारपेठों, गलियों और प्रमुख स्थानों पर संयुक्त टीमें तैनात की हैं। ये टीमें नायलॉन मांजा बेचने वालों, अवैध तौर पर साठा करने वालों और इसका उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभियान चलाएंगी। पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस ने कहा कि दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पतंग उड़ाते समय केवल पर्यावरण–अनुकूल और सुरक्षित मांजा का ही उपयोग करें और मोटरसाइकिल चलाते समय आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएँ। किसी भी स्थान पर नायलॉन मांजा की बिक्री, भंडारण या उपयोग दिखाई देने पर तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करने का आग्रह किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नंदुरबार जिला पुलिस दल नागरिकों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और सभी से सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण–अनुकूल मकर संक्रांति मनाने की अपील की।

Pratahkal Newsroom

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