महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में पूर्व अग्निवीरों को गट-क गणवेशधारी सेवाओं की भर्ती में 10 प्रतिशत समानांतर आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही, पूर्व अग्निवीरों को शासकीय और निमशासकीय सेवाओं में नियुक्ति देने के लिए नीति भी निर्धारित की गई है। यह निर्णय आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

केंद्र सरकार ने भारतीय सशस्त्र सेना के भूदल, नौदल और वायुदल के लिए वर्ष 2022 में अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए सैन्य दलों में भर्ती किया जाता है। अग्निवीरों को अनुशासन, नेतृत्व, तकनीकी कौशल, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और संगठनात्मक कार्यप्रणाली का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। चार वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रदर्शन, अनुशासन और कौशल के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी रूप से सैन्य दल में शामिल किया जाता है।

चार वर्ष की सेवा के बाद बाहर आने वाले पूर्व अग्निवीरों को गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग सहित विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधीनस्थ प्रतिष्ठानों में गणवेशधारी गट-क सेवाओं में नियुक्ति देने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय सचिव समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिश के अनुसार नीति निर्धारित की गई है, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

नई नीति के अनुसार महाराष्ट्र के निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत समानांतर आरक्षण दिया जाएगा। यह 10 प्रतिशत समानांतर आरक्षण कप्पीकृत समानांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) के रूप में रहेगा। कुछ पदों के मामले में 10 प्रतिशत से अधिक समानांतर आरक्षण की आवश्यकता महसूस होने पर सामाजिक आरक्षण को प्रभावित किए बिना इस सीमा को बढ़ाने का अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समिति को दिया गया है।

इस आरक्षण के तहत जिन गणवेशधारी गट-क पदों पर भर्ती की जाएगी, उनमें पुलिस महासंचालक और अधीनस्थ प्रतिष्ठानों के पुलिस शिपाई, चालक पुलिस शिपाई तथा राज्य पुलिस दल और राज्य आरक्षित पुलिस दल के पद शामिल हैं। महाराष्ट्र कारागृह एवं सुधार सेवा में कारागृह शिपाई के पद भी इसके दायरे में होंगे।

नागरी संरक्षण संचालनालय में अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक और सहायक उपनियंत्रक (Firemen/Rescuer) के पदों पर भी यह आरक्षण लागू होगा। महासंचालक, गृहरक्षक दल के अंतर्गत हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक और प्रवर्तक के पद शामिल किए गए हैं।

राज्य गुप्तवार्ता विभाग में पुलिस शिपाई खलाशी (इंजिन साइड) और पुलिस शिपाई खलाशी (डेस्क साइड), राज्य उत्पादन शुल्क विभाग में जवान तथा जवान-नि-वाहनचालक के पद इस नीति के अंतर्गत आएंगे। वन विभाग में वनरक्षक तथा नगर विकास विभाग के अंतर्गत महानगरपालिका में अग्निशामक विमोचक और अग्निशामक के पदों पर भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा।

इन पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा से पूर्व अग्निवीरों को पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसके साथ ही आयु सीमा में छूट, शारीरिक कार्यक्षमता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) से छूट का प्रावधान होगा। वरिष्ठता और पदोन्नति के साथ प्रशिक्षण तथा अन्य अनुभव और कौशल के संबंध में विस्तृत शासन निर्णय जारी करने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस निर्णय के साथ महाराष्ट्र में पूर्व अग्निवीरों के लिए गणवेशधारी गट-क सेवाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया और आरक्षण का ढांचा निर्धारित हो गया है।

Pratahkal Bureau

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