महाराष्ट्र में अब नहीं पनपेंगे बोगस डॉक्टर: हर साल तैयार होंगे 12,824 नए एमबीबीएस विशेषज्ञ
महाराष्ट्र में चिकित्सा सेवा को मिलेगी नई ऊर्जा! राज्य में हर साल 12 हजार से अधिक नए डॉक्टर तैयार होंगे, जिससे बोगस डॉक्टरों का काला कारोबार थमेगा। क्या है 'नो योर डॉक्टर' पहल और कैसे होगी झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई? पढ़ें पूरी खबर।

कोल्हापुर: महाराष्ट्र में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप या बोगस डॉक्टरों पर अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य में हर साल सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से 12,824 नए एमबीबीएस डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। यह बड़ी संख्या आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की रिक्तियों को भरेगी, जिससे बोगस डॉक्टरों के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा और उनकी संख्या में भारी कमी आएगी।
सदन में बोगस डॉक्टरों के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री मुश्रीफ ने इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमबीबीएस, एमडी, महाराष्ट्र कौंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (आयुर्वेदिक, यूनानी), बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. और डेंटल जैसे क्षेत्रों में आधिकारिक पंजीकरण न कराने वाले व्यक्ति 'बोगस डॉक्टर' की श्रेणी में आते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में 2015 से 2026 के बीच कुल 89 बोगस डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस समस्या के विरुद्ध चल रही कार्रवाई का प्रमाण है।
बोगस डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने कड़े दंड के प्रावधानों की सिफारिश की है। वर्तमान नियमों के अनुसार, अनधिकृत चिकित्सा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक की कैद या 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर अधिनियम-33 के तहत दोषी को दो साल की कैद या दस हजार रुपये का जुर्माना और पुनरावृत्ति होने पर दस साल तक की कैद का भी प्रावधान किया गया है।
प्रशासनिक स्तर पर निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए 13 दिसंबर 2025 को एक विशेष समिति गठित की गई थी। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर और तहसीलदार की अध्यक्षता में तालुका स्तर पर समितियां नियुक्त की गई हैं, जो नियमित रूप से बोगस डॉक्टरों की पहचान कर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे दर्ज करेंगी। वहीं, आम जनता की सुरक्षा के लिए 'नो योर डॉक्टर' पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल द्वारा क्यूआर कोड आधारित प्रणाली लागू की जा रही है। इस कोड को स्कैन करते ही डॉक्टर की वैधता और पंजीकरण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वर्तमान में महाराष्ट्र में एक लाख चालीस हजार पंजीकृत डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, और नए डॉक्टरों की निरंतर आवक से राज्य की चिकित्सा व्यवस्था और अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय होने की उम्मीद है।

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