महाराष्ट्र: स्कूलों के 500 मीटर दायरे में एनर्जी ड्रिंक पर लगेगा प्रतिबंध
राज्य सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया निर्णय, एफडीए को दिए निर्देश; स्कूलों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

तस्वीर में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल दिखाई दे रहे हैं।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' एनर्जी ड्रिंक और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह निर्णय एनर्जी ड्रिंक में मौजूद कुछ ऐसे तत्वों को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद लिया गया है, जिन्हें बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता।
विधानसभा में भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरी झिरवाल ने कहा कि यह फैसला स्कूली बच्चों पर एनर्जी ड्रिंक के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है।
मंत्री ने बताया कि इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूलों को भी निर्देशित किया गया है कि वे विद्यार्थियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर एनर्जी ड्रिंक के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की जानकारी दें।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, एनर्जी ड्रिंक में आमतौर पर कैफीन और चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
नरहरी झिरवाल ने कहा, "माननीय सदस्य द्वारा स्कूल परिसरों के आसपास 'स्टिंग' एनर्जी ड्रिंक की बिक्री को लेकर उठाई गई चिंताएं कुछ हद तक उचित हैं। यदि किसी स्कूल परिसर के 500 मीटर के भीतर ऐसे एनर्जी ड्रिंक या किसी अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।"
विक्रम पाचपुते ने यह भी पूछा कि क्या सरकार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम लागू करेगी।
चर्चा के दौरान विधायकों राहुल कुल और वरुण सरदेसाई ने भी सरकार से बच्चों के लिए ऐसे पेय पदार्थों की आसान उपलब्धता रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने की मांग की।
इस पर मंत्री नरहरी झिरवाल ने कहा कि सरकार स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान को और मजबूत करेगी तथा प्रस्तावित प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। यह फैसला स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके बीच एनर्जी ड्रिंक की बढ़ती पहुंच को रोकने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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