लातूर शहर में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ जबरन यौन शोषण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिवाजीनगर पुलिस थाने में दाखिल शिकायत के बाद महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने पीड़िता का पता लगाया और मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर घटना की परतें खोल दीं।

चार दिसंबर 2025 को दर्ज शिकायत में बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति नाबालिग लड़की को फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामला गंभीर होने पर मसपोनि सुप्रिया केंद्रे ने तुरंत जांच शुरू की और उसी दिन पीड़िता को सुरक्षित खोज निकाला। बयान दर्ज होने पर पीड़िता ने खुलासा किया कि रिहान गुलाब शेख, उम्र 18 वर्ष, निवासी सेलू (ता. औसा), ने उसे जबरन अपने साथ ले जाकर दो अलग-अलग कैफे में ले जाया, जहां उसके साथ कई बार जबरदस्ती की गई। यह वारदात ‘कैफे डेली ग्राइंड’ (खर्डेकर स्टॉप, औसा रोड) और ‘एस.पी. कैफे डेअर’ (खाडगांव टी पॉइंट, रिंग रोड) में अंजाम दी गई।

पीड़िता के बयान और सीसीटीवी सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर BNS की धाराएं 64, 65, 69, 351(2) के साथ POCSO की धाराएं 4, 6, 8, 12 तथा अजा/जा अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाकर दर्ज कीं। मामला आगे की जांच के लिए उपविभागीय पुलिस अधिकारी समीरसिंह साळवे को सौंपा गया। जांच के दौरान रिहान गुलाब शेख को 4 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर अगले दिन अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी को अपराध को अंजाम देने के लिए स्थान उपलब्ध कराने में दोनों कैफे संचालकों की भूमिका थी। इस आधार पर पुलिस ने कैफे ‘एस.पी. कैफे डेअर’ के संचालक सुरज राजेश ढगे (29 वर्ष) और ‘कैफे डेली ग्राइंड’ के संचालक अनिकेत अजय कोटुळे (27 वर्ष) को POCSO अधिनियम की धारा 17 के तहत 5 दिसंबर को गिरफ्तार किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 8 दिसंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

घटनास्थल और संबंधित उपकरणों की फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन की सहायता ली गई और आवश्यक तकनीकी साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जांच अभी जारी है और इस प्रकरण से जुड़े हर व्यक्ति की जवाबदेही तय की जाएगी।

लातूर जिला पुलिस ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि नाबालिगों पर अत्याचार करने वालों की मदद करने वाले—चाहे वे मित्र हों, परिचित हों या फिर लॉज, होटल, कैफे या कॉफी शॉप संचालक—उन पर भी POCSO कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराध को अंजाम देने के लिए स्थान उपलब्ध कराना, जानकारी छुपाना या किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करना सह-अपराध माना जाएगा और ऐसे व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

Pratahkal Newsroom

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