लातूर: बुजुर्ग महिला की देखभाल न करने पर प्रशासन ने रद्द किया जमीन का गिफ्ट डीड
कारसा गांव में नाती और पोते द्वारा बुजुर्ग महिला की उपेक्षा करने पर लातूर प्रशासन ने 3 हेक्टेयर 18 आर जमीन का हस्तांतरण निरस्त करने का आदेश दिया।

लातूर जिले के कारसा गांव में खेती करती बुजुर्ग महिला। इसी क्षेत्र में देखभाल न करने पर प्रशासन ने नाती-पोते के नाम की गई जमीन का बक्षीसपत्र रद्द कर न्याय दिलाया है।
लातूर जिले के कारसा गांव में एक वृद्ध आजीबाई के साथ हुए विश्वासघात के मामले में प्रशासन ने सख्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलाया है। माये के स्नेह और भरोसे के आधार पर नातू और पणतू के नाम की गई जमीन को अंततः प्रशासन ने रद्द कर दिया है।
कारसा गांव की एक वृद्ध आजीबाई ने वर्ष 2020 में अपने नातू और पणतू पर विश्वास जताते हुए कुल 3 हेक्टेयर 18 आर जमीन बक्षीसपत्र (Gift Deed) के माध्यम से उनके नाम कर दी थी। इसके बाद संबंधितों ने उक्त जमीन का फेरफार भी अपने नाम पर करवा लिया था। लेकिन जमीन हस्तांतरित होने के बाद आजीबाई के पालन-पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया गया। प्रेम, अपनत्व और सहारे की अपेक्षा रखने वाली इस वृद्ध महिला को उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
लगातार उपेक्षा से आहत होकर आजीबाई ने लातूर के उपजिल्हाधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। प्रशासन ने मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लेते हुए तत्काल जांच प्रक्रिया शुरू की। दस्तावेजों की जांच, साक्ष्यों का परीक्षण तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपजिल्हाधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।
निर्णय के अनुसार नातू और पणतू के नाम किया गया 3 हेक्टेयर 18 आर का बक्षीसपत्र रद्द कर दिया गया। साथ ही इस आधार पर किया गया संपूर्ण फेरफार भी निरस्त करने के आदेश जारी किए गए। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधितों द्वारा इस भूमि पर प्राप्त सभी शासकीय लाभों को ब्याज सहित वापस करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भविष्य में इस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं।
इस प्रकरण के बाद जिलेभर में चर्चा तेज हो गई है और कई ज्येष्ठ नागरिकों ने इसे राहत देने वाला निर्णय बताया है। बढ़ती उम्र में उपेक्षा की घटनाओं के बीच यह फैसला सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संदेश देता है।
उपजिल्हाधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, “आई-वडील या ज्येष्ठ नागरिक प्रेम के कारण अपनी जमीन, घर बच्चों या नातवंडों के नाम कर देते हैं, लेकिन कई बार उनका पालन-पोषण नहीं किया जाता। इसलिए संपत्ति हस्तांतरण के समय देखभाल की शर्त अनिवार्य रूप से शामिल की जानी चाहिए। यदि ज्येष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय होता है तो वे निःसंकोच शिकायत करें, प्रशासन संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करेगा।”
यह घटना केवल एक वृद्ध आजीबाई के न्याय की नहीं, बल्कि ज्येष्ठ नागरिकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन की सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है।

Pratahkal Bureau
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