महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला और सुगंधित सुपारी के सेवन एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, बावजूद इसके कानून को धता बताकर अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कोल्हापुर के मार्केट यार्ड क्षेत्र में अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रतिबंधित पदार्थों की अवैध बिक्री और भंडारण करने के आरोप में शाहूपुरी पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

घटनाक्रम के अनुसार, 16 जून 2026 की दोपहर करीब 1:40 बजे अन्न सुरक्षा अधिकारी विश्वजीत शिवाजी गुजर ने अपनी टीम और पुलिस बल के साथ ई-वॉर्ड स्थित मेनन रोड क्षेत्र में स्थित 'रायगोंडा पान शॉप' पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक प्रशांत शिवाप्पा रायगोंडा, जो विक्रम नगर, मदिना कॉलनी का निवासी है, के कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थों का अवैध जखीरा बरामद किया गया। छापेमारी में विमल पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, आरएन सुगंधित सुपारी, एम4 रॉयल जाफरानी जर्दा, आरएमडी पान मसाला, डायरेक्टर स्पेशल पान मसाला और मावा सुगंधित मिश्रित तंबाखू जैसी विभिन्न कंपनियों के उत्पाद जब्त किए गए। बरामद किए गए कुल प्रतिबंधित माल की कीमत 2,565 रुपये आंकी गई है।

इस मामले में पुलिस ने कठोर रुख अपनाते हुए आरोपी प्रशांत रायगोंडा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 459, 123, 223, 274, 275 और अन्न सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल, इस पूरे मामले की गहन जांच शाहूपुरी थाने की सहायक पुलिस निरीक्षक सीमा शेळके द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इन प्रतिबंधित पदार्थों की खुलेआम बिक्री पर की गई इस कार्रवाई ने स्थानीय स्तर पर अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है और प्रशासन के इस कड़े कदम की सराहना की जा रही है।

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