कोल्हापुर में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 30 जून तक निषेधाज्ञा लागू की है। धारा 37 के तहत किन गतिविधियों पर रहेगी रोक और किसे मिली छूट? जानें जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ताजा गाइडलाइंस और महत्वपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में।

कोल्हापुर जिले में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपर जिला दंडाधिकारी गजानन गुरव ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) (अ) से (फ) और धारा 37 (3) के तहत संपूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 18 जून की सुबह 6 बजे से प्रभावी होकर 30 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा, जिसके दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक भीड़ जमा करने और प्रतिबंधात्मक गतिविधियों पर रोक रहेगी।

प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जिले में संभावित अशांति को रोकना है। हालांकि, यह प्रतिबंध सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा। अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस अधीक्षक या सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त व्यक्ति, तथा विभिन्न धर्मों के पारंपरिक उत्सव, जयंती, यात्राएं और शादियों जैसे धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों को पूर्ववत अनुमति प्राप्त होगी, जिससे आम जनजीवन और धार्मिक भावनाओं को कोई असुविधा न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल जिले में शांति और सुरक्षा का वातावरण कायम रखने के लिए उठाया गया है, ताकि नागरिक बिना किसी भय के अपनी दैनिक गतिविधियां संचालित कर सकें।

Pratahkal Newsroom

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