हैदराबाद इनाम क्लास-2 जमीन अब मुफ़्त में क्लास-1: विधानसभा में ऐतिहासिक संशोधन पारित, राजुरा सहित मराठवाड़ा के हजारों लाभार्थियों को बड़ी राहत
राज्य विधानसभा ने हैदराबाद इनाम एक्ट में संशोधन कर क्लास-2 जमीन को बिना किसी शुल्क के क्लास-1 में बदलने की मंजूरी दी। राजुरा के देशपांडेवाड़ी सहित मराठवाड़ा के कई जिलों के हजारों भोगवतदारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। विधायक देवराव भोंगले की पहल के बाद वर्षों से लंबित मामला अंततः सुलझा।

चंद्रपुर। हैदराबाद इनाम एक्ट के तहत वर्षों से लंबित पड़ी क्लास-2 जमीन को लेकर राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। विधानसभा में 11 दिसंबर को असेंबली बिल नंबर 101 ऑफ 2025—हैदराबाद इनाम और कैश ग्रांट्स एबोलिशन एक्ट, 1954 में संशोधन—बिना किसी विरोध के पारित किया गया। इस संशोधन के बाद क्लास-2 की जमीन को क्लास-1 में बदलने की प्रक्रिया अब पूरी तरह निशुल्क हो गई है, जिससे हजारों भोगवतदारों को बड़ी राहत मिली है।
राजुरा विधानसभा क्षेत्र के देशपांडेवाड़ी इलाके में सर्वे नंबर 01 से 08 की रिहायशी क्लास-2 जमीन के लिए यह फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन जमीनों को क्लास-1 में बदलने की मांग पिछले कई वर्षों से लंबित थी, जिसके समाधान के लिए विधायक देवराव भोंगले लगातार प्रयासरत थे। उन्होंने 2015 के एक्ट के कारण जमीन के ट्रांसफर और उपयोग परिवर्तन में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए राज्य सरकार से लगातार पत्राचार किया और 19 मार्च 2025 को रेवेन्यू मंत्री एन. चंद्रशेखर बावनकुले के साथ प्रॉपर्टी मालिकों की उपस्थिति में उच्चस्तरीय बैठक भी की। उनके आग्रह के बाद सरकार ने आवश्यक संशोधन बिल तैयार कर सदन में प्रस्तुत किया, जिसे तुरंत मंजूरी मिल गई।
बिल के पारित होने के बाद देशपांडेवाड़ी के हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को अब क्लास-2 जमीन पर लागू सरकारी प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। उनकी संपत्तियाँ अब पूर्ण मालिकाना हक वाली क्लास-1 श्रेणी में आ जाएंगी। इस परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी फीस या सरप्लस वैल्यू नहीं देनी होगी, जिससे नागरिकों की बड़ी आर्थिक बचत होगी। क्लास-2 होने के कारण वर्षों से बैंक लोन, घर निर्माण, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और खरीद–फरोख्त में आ रही तमाम अड़चनें अब समाप्त होंगी।
राजुरा के साथ ही संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड़, हिंगोली, बिड, लातूर और धाराशिव सहित हैदराबाद इनाम क्षेत्र के कई जिलों में इस संशोधन का सीधा लाभ पहुंचेगा। रेवेन्यू मंत्री एन. चंद्रशेखर बावनकुले ने सदन में स्पष्ट किया कि यह निर्णय जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट करेगा, प्रॉपर्टी के लेन-देन को सरल बनाएगा और लोगों को वर्षों से चली आ रही कानूनी जटिलताओं से मुक्ति दिलाएगा।
यह फैसला राजुरा शहर के नागरिकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय जैसा साबित हुआ है। स्थानीय निवासियों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विधायक देवराव भोंगले और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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